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राज्य सरकार की एक सेवा से दूसरी सेवा में जाने पर रिकवरी क्यों

जयपुर, 03 अप्रैल(हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस कांस्टेबल का शिक्षक पद पर चयन होने के चलते उसे रिलिव करते समय दिए गए वेतन और प्रशिक्षण खर्च की रिकवरी करने पर गृह सचिव, डीजीपी और जालोर एसपी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। न्यायाधीश सतीश शर्मा ने यह आदेश लादूराम की याचिका पर दिए। याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता को पुलिस कांस्टेबल पद पर दिसंबर 2018 में नियुक्ति दी गई थी। वहीं गत 7 सितंबर को उसका चयन वरिष्ठ अध्यापक पद पर हो गया। अब पुलिस प्रशासन उसे रिलिव करने के बदले दिए गए वेतन और प्रशिक्षण खर्च के नाम पर दो लाख नौ हजार रुपये की वसूली कर रहा है। जबकि याचिकाकर्ता राज्य सरकार की ही एक सेवा से दूसरी सेवा में गया है। इसके अलावा समान मामले में हाईकोर्ट पूर्व में भी आदेश जारी कर विभाग की ओर से की गई वसूली को वापस लौटाने के आदेश दे चुका है। ऐसे में याचिकाकर्ता से की जा रही वसूली पर रोक लगाई जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है। हिन्दुस्थान समाचार/पारीक/संदीप

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