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आयुर्वेद कर्मचारी को उपार्जित अवकाश के बदले भुगतान क्यों नहीं

जयपुर, 03 अप्रैल(हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने आयुर्वेद विभाग में कार्यरत कर्मचारी को देय उपार्जित अवकाश के बदले भुगतान नहीं करने पर चिकित्सा सचिव और आयुर्वेद निदेशक सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। न्यायाधीश एसके शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश रोशनलाल सैनी की याचिका पर दिए। याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता ने कोविड में ड्यूटी दी थी। राज्य सरकार चिकित्सा विभाग के कर्मचारियों को उपार्जित अवकाश के बदले भुगतान कर रही है, लेकिन राज्य सरकार के अन्य कर्मचारियों को दिए जाने वाले उपार्जित अवकाश की नई स्वीकृति देने पर रोक लगा दी है। जबकि पूर्व में कर्मचारियों को उपार्जित अवकाश के बदले नकद भुगतान किया जाता था। याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार का यह कृत्य मनमाना और भेदभावपूर्ण है। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। हिन्दुस्थान समाचार/पारीक/संदीप

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