विद्याधर नगर से सीकर रोड की लिंक रोड पर क्यों हो रहे हैं अतिक्रमण- हाईकोर्ट

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जयपुर, 27 मई(हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने सीकर रोड के अलका सिनेमा के सामने से विद्याधर नगर जाने वाली दो सौ फीट चौड़ी लिंक रोड पर अतिक्रमण और नाले के बहाव क्षेत्र में बसी कच्ची बस्तियों को हटाने के मामले में जेडीए सहित अन्य से जवाब मांगा है। न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश मनोज व्यास की खंडपीठ ने यह आदेश विष्णु टेलर की जनहित याचिका पर दिए। याचिका में अधिवक्ता विमल चौधरी और अधिवक्ता योगेश टेलर ने बताया कि क्षेत्र में 200 फीट चौड़ी लिंक रोड सीकर रोड पर अलका टॉकीज के सामने जाकर मिलती है। इस रोड पर भूमाफियाओं ने अवैध निर्माण और अतिक्रमण कर लिए हैं। जिसके चलके सडक़ की मौके पर चौडाई कम हो गई है। इस संबंध में जेडीए सहित अन्य संबंधित अफसरों को कई बार शिकायत की, लेकिन अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं हो रही। वहीं नाले के बहाव क्षेत्र में भी कच्ची बस्तियों का विस्तार हो रहा है। इसके अलावा क्षेत्र में अवैध तरीके से शराब की दुकानें भी चला रखी हैं और आबकारी विभाग उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। जनहित याचिका में कहा कि क्षेत्र की जेम्स कॉलोनी का नियमन किया जाए और लिंक रोड से अतिक्रमण हटवाकर नाले में से कच्ची बस्तियों को खाली करवाया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है। हिन्दुस्थान समाचार/पारीक/संदीप

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