कलक्टर और एसडीओ पेश होकर बताए अंडर ब्रिज बनाने के लिए क्या किया
जयपुर, 05 फरवरी(हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने सीकर कलक्टर और फतेहपुर एसडीओ को 19 फरवरी को पेश होकर बताने को कहा है कि अदालती आदेश के बाद सीकर-चूरू रेलवे लाइन के गेट नंबर 32 पर अंडर ब्रिज बनाने के लिए क्या कार्रवाई की गई है। न्यायाधीश अशोक गौड़ ने यह आदेश पूरणसिंह व अन्य की अवमानना याचिका पर दिए। अदालत ने कहा कि इस संबंध में 31 जनवरी 2018 को दिए आदेश की पालना करने की जिम्मेदारी दोनों अधिकारियों की थी, लेकिन दो साल बीते के बाद अब तक कुछ नहीं किया गया। वहीं रेलवे की ओर से अदालत को बताया गया कि रेलवे अंडर ब्रिज बनाने को तैयार है, लेकिन आदेशानुसार इसका खर्च राज्य सरकार को उठाना है। इस पर अदालत ने दोनों अधिकारियों को तलब कर स्पष्टीकरण पेश करने को कहा है। गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने सीकर-चूरू रेल लाइन के हरसावा बाडा से अलखपुरा के बीच गेट नंबर 32 पर अंडर ब्रिज बनाने के संबंध में रेलवे और राज्य सरकार को संयुक्त सर्वे कर रिपोर्ट पेश करने को कहा था। वहीं बाद में अदालत ने वर्ष 2018 में आदेश जारी कर रेलवे को छह माह में अंडर ब्रिज बनाने और उसका खर्च राज्य सरकार को वहन करने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए थे। हिन्दुस्थान समाचार/पारीक/संदीप-hindusthansamachar.in