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राजस्थान में अब एक समान पात्रता परीक्षा से भरे जाएंगे विभागों में रिक्त पद

जयपुर, 24 जून (हि.स.)। राजकीय सेवाओं में विभिन्न पदों की भर्ती के लिए अभ्यर्थियों द्वारा बार-बार आवेदन करने, परीक्षा में सम्मिलित होने, आवेदन शुल्क एवं परीक्षा के लिए यात्रा के व्यय तथा भर्ती संस्थाओं द्वारा लाखों अभ्यर्थियों की अलग-अलग पद के लिए अलग-अलग परीक्षा आयोजित करने से होने वाले समय, श्रम एवं व्यय को कम करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने सभी अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवाओं के गैर तकनीकी पदों पर भर्ती के लिए एक समान पात्रता परीक्षा आयोजित करने का निर्णय किया है। इसके लिए कार्मिक विभाग ने दिशानिर्देश जारी किए है। राज्य में अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवाओं में भर्ती संबंधी कार्य राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा किया जाता है। अधीनस्थ सेवाओं के कुछ पदों पर भर्ती राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा भी करवाई जाती है। कभी-कभी नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवाओं के पदों पर स्वयं के स्तर पर अथवा किसी अन्य भर्ती संस्था के माध्यम से भी भर्ती की जाती हैं। इन पदों पर भर्ती के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों को विभिन्न संस्थाओं द्वारा आयोजित भर्ती में प्रत्येक पद के लिए पृथक-पृथक एवं कई बार आवेदन करना एवं परीक्षा प्रक्रिया में शामिल होना पड़ता है। कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवाओं के गैर तकनीकी पदों की भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए समान पात्रता परीक्षा में भाग लेना अनिवार्य होगा। किसी भी अभ्यर्थी को अन्यथा पात्र होने पर इस परीक्षा में अर्जित अंकों के आधार पर ही किसी पद की भर्ती के लिए आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने का पात्र माना जाएगा। स्नातक एवं उच्च माध्यमिक शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अनुसूची एवं प्रथम व द्वितीय में उल्लिखित पदों के लिए अलग-अलग समान पात्रता परीक्षा आयोजित की जाएगी। समान पात्रता परीक्षा का आयोजन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा किया जाएगा। बोर्ड द्वारा इस परीक्षा का आयोजन सामान्यतया वर्ष में एक बार किया जाएगा। समान पात्रता परीक्षा एक चरणीय बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र पर आधारित परीक्षा होगी। समान पात्रता परीक्षा के नियमित आयोजन के मद्देनजर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में एक विशेष प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा, जिसका प्रभारी राजस्थान प्रशासनिक सेवा का वरिष्ठ अधिकारी होगा, जो सीधे अध्यक्ष, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को रिपोर्ट करेगा। इस प्रकोष्ठ द्वारा केवल समान पात्रता परीक्षा के आयोजन का ही कार्य किया जाएगा जिसके अधीन विशेष रूप से तीन और उप अनुभाग परीक्षा, अनुसंधान एवं प्रश्न सामग्री विकास एवं 3 समन्वय स्थापित किए जाएंगे। कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा परीक्षा आयोजित करने के बाद सभी अभ्यर्थियों के अंकों को सार्वजनिक किया जाएगा। इस परीक्षा के लिए कोई न्यूनतम उत्तीर्णांक नहीं होंगे, बल्कि किसी पद विशेष की भर्ती के समय इस परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे। समान पात्रता परीक्षा में अर्जित अंकों की वैद्यता अवधि 03 वर्ष रहेगी अर्थात कोई भी अभ्यर्थी परीक्षा में एक बार अर्जित अंकों के आधार पर अन्यथा पात्र होने पर 03 वर्ष तक संबंधित पदों के लिए आवेदन के लिए पात्र माना जाएगा। इस परीक्षा में बैठने के लिए अवसरों की कोई सीमा नहीं होगी। समान पात्रता परीक्षा केवल एक पात्रता परीक्षा होगी तथा इस परीक्षा में अर्जित अंकों को किसी भी पद के अंतिम चयन के लिए गणना में शामिल नहीं किया जाएगा अर्थात् केवल इस परीक्षा में शामिल होने अथवा उच्च अंक प्राप्त करने पर किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी पद पर चयन के संबंध में कोई अधिकार नहीं मिलेगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा एक बारीय पंजीयन की ऐसी व्यवस्था विकसित की जाएगी जिससे न केवल समान पात्रता परीक्षा बल्कि इस परीक्षा के आधार पर किसी भी पद पर भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को बार-बार आवेदन नहीं करना पड़े तथा एक बारीय पंजीयन के आधार पर सृजित यूनिक पहचान संख्या के माध्यम से आवेदन संभव हो सके। एक बारीय पंजीयन की व्यवस्था के संबंध में राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड एवं सभी नियोक्ता अधिकारियों, अन्य भर्ती एजेंसियों के मध्य समन्वय द्वारा इसे इस रूप में विकसित किया जाएगा कि किसी भी अभ्यर्थी द्वारा न केवल कर्मचारी चयन बोर्ड बल्कि राज्य में किसी भी भर्ती संस्था द्वारा किसी भी पद की भर्ती के लिए इसे काम में लिया जा सके जिससे भर्ती के लिए आवेदन एवं आवेदन पत्रों की प्रारंभिक संवीक्षा का कार्य न्यूनतम हो सके। संलग्न अनुसूचियों में वर्णित पदों की भर्ती में समान पात्रता परीक्षा का प्रावधान संबंधित सेवा नियमों में करने एवं इसके नियम बनाने का कार्य कार्मिक विभाग द्वारा किया जाएगा, जिसके पश्चात ही समान पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। समान पात्रता परीक्षा संबंधी प्रावधान पहले से विज्ञापित पदों की भर्तियों पर लागू नहीं होंगे। पहले से प्रक्रियाधीन व विज्ञापित सभी भर्तियों पूर्व निर्धारित प्रक्रिया कार्यक्रमानुसार जारी रहेगी। राज्य सरकार से संबंधित राजकीय उपक्रमों, स्वायत्तशाषी संस्थाओं, निगम, बोर्ड, बैंक आदि द्वारा भी अपने संस्थानों में कार्मिकों की नियुक्ति में समान पात्रता परीक्षा के अंको का उपयोग किया जा सकेगा। हिन्दुस्थान समाचार/रोहित/संदीप

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