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जीएनएम के ट्रांसफर पर अधिकरण की रोक

झुंझुनू, 04 फरवरी(हि.स.)। राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर ने झुंझुनू जिले में कार्यरत तीन एएनएम व एक जीएनएम का जिले से बाहर दूसरे जिले में किए गए ट्रांसफर पर रोक लगाकर, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख शासन सचिव, अतिरिक्त निदेशक जयपुर एवं सीएमएचओ झुंझुनू को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले के अनुसार पीड़ित अपीलार्थी एएनएम व जीएनएम की ओर से एडवोकेट संजय महला ने अपील दायर कर ट्रांसफर आदेश को चुनौती देते हुए बताया कि सरकार ने राजनैतिक दुर्भावनापूर्ण तरीके से 31 दिसंबर 2020 को व चार जनवरी 2021 को आदेश जारी कर जिले के उप केंद्र चंद्रपुरा (ब्लॉक झुंझुनू) की एएनएम गीता मील का लूणकरणसर (बीकानेर), उप केंद्र सांतौर (बुहाना) की एएनएम सुनीलदेवी का खमनोर (राजसमंद), उप केंद्र सालम का बास (सूरजगढ़) की एएनएम सरिताकुमारी का मांडलगढ़ (भीलवाड़ा) व पीएचसी देवीपुरा बनी (नवलगढ़) की जीएनएम का अजमेर ट्रांसफर कर, तुरंत नव स्थान पर कार्यग्रहण करने के आदेश जारी किए। बहस में एडवोकेट संजय महला ने विभाग के अतिरिक्त निदेशक के इन आदेशों पर अपीलार्थीगण के संबंध में नियम विरुद्ध व राजनैतिक दुर्भावनापूर्ण होने के कारण निरस्त कर, उन्हें यथावत रखे जाने की प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान जयपुर ने इनके संबंध में नियम विरुद्ध बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता के ही लंबी दूरी पर दुर्भावनापूर्ण ट्रांसफर किए हैं। मामले की सुनवाई कर रही अधिकरण ने मामले व तथ्यों को देखते हुए इन तीनो एएनएम व जीएनएम के ट्रांसफर आदेश पर रोक लगाकर पूर्व स्थान पर यथावत रखने के आदेश जारी कर संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। हिन्दुस्थान समाचार / रमेश/संदीप-hindusthansamachar.in

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