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सेवानिवृत्ति से सात माह पहले ट्रांसफर, रेट ने लगाई क्रियान्विति पर रोक

जयपुर, 08 फरवरी (हि.स.)। राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने शिक्षक की सेवानिवृत्ति से सात माह पहले किए गए तबादला आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही अधिकरण ने प्रमुख शिक्षा सचिव और शिक्षा निदेशक सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अधिकरण ने यह आदेश रघुवीर सिंह की अपील पर दिए। अपील में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अधिकरण को बताया कि अपीलार्थी झुंझुनूं जिले में स्थित स्कूल में प्रधानाचार्य के पद पर तैनात है। राज्य सरकार ने गत 4 जनवरी को उसका तबादला बाडमेर में कर दिया। अपील में कहा गया कि सिविल सेवा पेंशन नियम, 1996 के नियम अस्सी के तहत सेवानिवृत्ति से दो साल की अवधि में कर्मचारी अपने सेवानिवृत्त परिलाभों के लिए दस्तावेज तैयार करता है। ऐसे में इस दौरान उसका तबादला नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही हाईकोर्ट भी 21 अक्टूबर 2016 को आदेश जारी कर एक साल से कम की अवधि में तबादले को गलत बता चुका है। अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति में सिर्फ सात माह का समय ही बचा है। इसके बावजूद भी उसका विधि विरूद्ध तरीके से तबादला किया गया है। जिस पर सुनवाई करते हुए अधिकरण ने तबादला आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगाते हुए संबंधितअधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हिन्दुस्थान समाचार/ पारीक/ ईश्वर-hindusthansamachar.in

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