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क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटियों की धोखाधड़ी से बचाने के लिए जरूरत हुई तो कानून भी बनायेंगे- मुख्यमंत्री

जयपुर, 25 फरवरी(हि.स.)। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को विधानसभा में कहा कि प्रदेश के लाखों लोग क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटियों की धोखाधड़ी का शिकार हुए हैं। यह एक गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पक्ष व विपक्ष की राय से ऐसा कानून बना सकती है जिससे अपराधी को न केवल सजा मिले, बल्कि धोखाधड़ी के शिकार व्यक्तियों को उनका पैसा भी वापस मिल सके। उन्होंने सदन को आश्वस्त किया कि इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा पुरजोर प्रयास किये जाएंगे। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने प्रश्नकाल के दौरान दखल देते मुख्यमंत्री से गंभीर मसले पर जवाब देने की मांग की थी। गहलोत ने प्रश्नकाल के दौरान इस संबंध में उठाये गये मुद्दे पर हस्तक्षेप करते हुए कहा कि जिन लोगों के पैसे डूबे हैं, उनमें से अधिकतर पेंशनर या ग्रामीण हैं जो अधिक ब्याज के लालच में पैसा जमा कराते हैं। ये कंपनियां भाग जाती हैं या अपने ऑफिस बंद कर देती हैं और व्यक्ति अपने जीवन भर की कमाई गवा देते हैं। उन्होंने बताया कि ऐसे प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के लिए जांच एसओजी द्वारा की जा रही है। वर्तमान में कोर्ट के फैसले के बाद ही पैसों की रिकवरी संभव हो पाती है। इस मामले में केन्द्र सरकार को भी आवश्यक कार्रवाई के लिए पत्र लिखा जाएगा। नेता प्रतिपक्ष कटारिया ने अपने पूरक प्रश्न में कहा कि ऐसे कंपनियों के आरोपितों के जेल जाने से भी पीड़ितों को राहत नहीं मिल सकती हैं। इससे पहले विधायक धर्मनारायण जोशी के मूल प्रश्न के जवाब में सहकारिता राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटियों द्वारा धोखाधड़ी के प्रकरणों पर लगाम लगाने के लिए द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपोजिट स्कीम एक्ट-2019 बनाया गया है। इस कानून से राज्य सरकार को भी इन कंपनियों पर कार्रवाई के अधिकार मिलेंगे। राज्य सरकार द्वारा भी नियम बनाकर केन्द्र सरकार को भेजे गये है, जिससे आने वाले समय में उन पर कार्रवाई की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अंतर्गत आने वाली ऎसी सोसायटियों के खिलाफ एसओजी में कई मामले चल रहे हैं। हिन्दुस्थान समाचार/संदीप / ईश्वर

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