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फिल्म शूटिंग के लिए बिना अनुमति ट्रेन रोकने के मामले में टीनू वर्मा और सतीश शाह बरी

जयपुर, 25 फरवरी (हि.स.)। अतिरिक्त मुख्य महानगर रेलवे मजिस्ट्रेट ने वर्ष 1997 में बजरंग फिल्म की शूटिंग के दौरान बिना अनुमति ट्रेन रोकने के मामले में फिल्म निर्देशक टीनू वर्मा और सतीश शाह को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है। जबकि घटना को लेकर सनी देओल और करिश्मा कपूर को पूर्व में प्रकरण से डिस्चार्ज किया जा चुका है। अदालत ने कहा कि घटना के दिन नरेना रेलवे स्टेशन पर फिल्म की शूटिंग के दौरान हजारों लोगों का एकत्रित होना और ट्रेन को रोकना साबित है, लेकिन अभियोजन पक्ष ने ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है जिससे साबित हो की यह कार्य आरोपियों की ओर से किया गया हो। इसके अलावा अभियोजन पक्ष दोनों आरोपियों की घटना के समय मौके पर उपस्थिति भी साबित नहीं कर पाया है। मामले के अनुसार 11 मार्च 1997 को नरेना रेलवे स्टेशन के पास बजरंग फिल्म की शूटिंग के दौरान बिना अनुमति ट्रेन रोकी गई थी। इसे लेकर रेलवे की ओर से टीनू वर्मा, सतीश शाह और सनी देओल सहित करिश्मा कपूर के खिलाफ जीआरपी, फुलेरा में रेलवे अधिनियम के तहत मामला दर्ज कराया गया था। प्रकरण में 17 सितंबर 2019 को चारों के खिलाफ आरोप तय किए गए थे। वहीं एडीजे रिविजन कोर्ट ने सनी देओल और करिश्मा कपूर को इन आरोपों से मुक्त कर दिया था। हिन्दुस्थान समाचार/ पारीक/ ईश्वर

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