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मासूम का बलात्कारी पकड़ा गया

झुंझुनू, 20 फरवरी (हि.स.)। राजस्थान में झुंझुनू जिले में पिलानी के नजदीक श्योराणों की ढाणी में शुक्रवार को एक 5 वर्षीय बालिका को अगवा कर दुष्कर्म किया गया था। घटना के बाद पुलिस की सख्ती को देखकर आरोपी इस मासूम को गाडाखेड़ा के पास पटककर चला गया। सूचना पर पहुंची पुलिस बच्ची को घायल अवस्था मे लेकर चिड़ावा अस्पताल पहुंची और बच्ची को तुरन्त उपचार दिया गया। बच्ची की हालत गंभीर होने पर उसे जयपुर रैफर किया गया है। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुये आरोपी सुनील कुमार 21 निवासी शाहपुरा को घटना के सात घंटो के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया था। जानकारी के मुताबिक यह घटना शुक्रवार शाम की है। जब वह अपने भाई और अन्य बच्चों के साथ खेल रही थी। उसी वक्त सफेद स्कूटी पर सवार एक युवक आया और बहला फुसलाकर पांच साल की बच्ची को अपने साथ ले गया था। शनिवार को जिला कलेक्टर उमरदीन खान एवं पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी पीड़ित बालिका के घर पंहुचे और परिवार को ढाढ़स बंधाते हुये प्रशासनिक स्तर पर हर संभव मदद दिलवाने की बात कही। जिला कलेक्टर ने परिवारजनों को आश्वस्त किया है कि जिस तरह पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी में तत्परता दिखाई है उसी प्रकार उसे सजा दिलाने में भी तत्परता दिखाई जाएगी। जिला कलेक्टर ने बताया कि पीडिता का जयपुर के जे.के. लोन अस्पताल में इलाज जारी है और स्वास्थ्य में जल्द सुधार होने की उम्मीद है। इस दौरान जिला कलेक्टर ने जिला महिला सहायता समिति की ओर से एक लाख रूपये की सहायता राशि का चैक भी पीड़िता के पिता को सौंपा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झुंझुनू के अध्यक्ष चंचल मिश्रा की अध्यक्षता में जिले के पिलानी कस्बे में 05 वर्षीय बालिका के साथ हुए दुष्कर्म के संबंध में शनिवार को सर्कुलेशन अर्जेन्ट बैठक रखी गई। जिसमें पीड़िता के परिवार को पांच लाख रूपए की राशि स्वीकृत की गई, इसमें से पहली किश्त के राशि के रूप में दो लाख पचास हजार रूपये शनिवार को छुट्टी के दिन भी कोषागार कार्यालय खुलवाकर तुरंत प्रभाव से पीड़िता के परिवारजनों को सौंपे गए हैं। गौरतलब है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरणा द्वारा समाचार पत्रों में मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना की खबर मिलने पर स्वतः संज्ञान लेते हुए त्वरित निर्देश दिए गए थे। जिनकी पालना में पीड़ित प्रतिकर स्कीम 2011 के तहत अन्तरिम प्रतिकर हेतु सारी औपचारिकताएं तुरंत पूरी करवाते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष (जिला एवं सेशन न्यायाधीश) चंचल मिश्रा ने स्वीकृति जारी की। हिन्दुस्थान समाचार / रमेश सर्राफ/ ईश्वर

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