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प्रताप नगर दोहरे हत्याकांड के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

जयपुर, 04 मार्च (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने जनवरी, 2020 में प्रताप नगर थाना इलाके में मां-बेटे के दोहरे हत्याकांड में हत्या की सुपारी लेने वाले आरोपी सौरभ की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। न्यायाधीश पंकज भंडारी ने यह आदेश आरोपी सौरभ की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने कहा कि आरोपी ने संबंधों का फायदा उठाते हुए दोहरी हत्याएं की हैं। ऐसे में उसे जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता। जमानत अर्जी में कहा गया कि उसके खिलाफ कोई भी साक्ष्य नहीं है। उस पर केवल दस हजार रुपए एडवांस लेकर हत्या करने का आरोप है। जबकि वह कोई कॉन्ट्रेक्ट किलर नहीं है और कोई भी इतने कम रुपए में हत्या भी नहीं करेगा। ऐसे में उसे जमानत दी जाए। जिसका विरोध करते हुए सरकारी वकील शेरसिंह महला ने कहा कि आरोपी मृतका श्वेता का जानकार था और इस कारण ही उसने कमरे का दरवाजा खोला था। वहीं पास के फ्लैट के सीसीटीवी फुटेज में आरोपी सौरभ आता हुआ दिखाई दे रहा है। मृतका के पति रोहित व सौरभ की लोकेशन भी एक ही जगह की आई है और उन्होंने योजना बनाकर ही श्वेता और उसके 21 माह के बच्चे की हत्या की है। इसलिए आरोपी को जमानत नहीं दी जा सकती। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। गौरतलब है कि मामले में आरोप है कि श्वेता के पति रोहित के कहने पर सौरभ ने गत वर्ष 7 जनवरी को रोहित की पत्नी श्वेता और उसके 21 माह के बेटे की हत्या कर दी थी। हिन्दुस्थान समाचार/ पारीक/ ईश्वर

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