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हनी ट्रेप मर्डर केस में आरोपित की जमानत अर्जी खारिज

जयपुर, 26 फरवरी(हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने हनी ट्रेप में फंसाकर मई 2018 में एक युवक दुष्यंत शर्मा की हत्या के मामले में आरोपित दीक्षांत कामरा को जमानत देने से इनकार कर दिया है। न्यायाधीश पंकज भंडारी ने यह आदेश आरोपित की तीसरी जमानत याचिका को खारिज करते हुए दिए। जमानत याचिका में कहा गया कि उसे प्रकरण में 4 मई 2018 को गिरफ्तार किया था। वहीं मामले में अन्य सह आरोपित लक्ष्य वालिया को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। इसलिए उसे भी जमानत दी जाए। इसका विरोध करते हुए सरकारी वकील शेरसिंह महला व शिकायकर्ता के वकील आरबी माथुर ने कहा कि आरोपित इस केस की अन्य आरोपी प्रिया सेठ के साथ ही एक ही जगह पर रहता था। घटना वाले दिन भी उन्हें वहां के गार्ड ने कार के पीछे कुछ रखते हुए देखा था। उसी जगह पर ही युवक की हत्या हुई थी। आरोपित के खिलाफ केस में पर्याप्त साक्ष्य हैं। इसलिए उसे जमानत नहीं दी जा सकती। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। गौरतलब है कि मृतक के पिता ने झोटवाड़ा पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका बेटा 2 मई 2018 की रात को घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं आया। जांच करने पर पुलिस ने बजाज नगर इलाके के ईडन गार्डन अपार्टमेंट से प्रिया सेठ सहित आरोपित दीक्षांत व लक्ष्य को गिरफ्तार किया था और दुष्यंत की लाश को आमेर के पास सूटकेस से बरामद किया था। हिन्दुस्थान समाचार/पारीक/संदीप

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