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नाबालिग का उत्पीडऩ करने वाले अभियुक्त को सजा

जयपुर, 05 फरवरी(हि.स.)। पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत महानगर-द्वितीय ने नाबालिग पीडिता का उत्पीडन करने और अपहरण का प्रयास करने वाले अभियुक्त राजेश कुमार मीणा को पांच साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर पचास हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया कि आमेर थाना इलाका निवासी पीडिता को अभियुक्त आए दिन परेशान करता था। जिसके चलते उसने आमेर थाने में मामला दर्ज कराया था। जिस पर पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया था। वहीं 17 जुलाई 2016 को अभियुक्त का दोस्त मुकेश मीणा पीडिता के घर आया और जेल से बाहर आए राजेश के पास जबरन पीडिता को ले जाने लगा। इतने में पीडिता के परिजन आ गए। इस पर मुकेश मौका देखकर फरार हो गया। दूसरी ओर घटना को लेकर पीडिता के भाई ने एफआईआर दर्ज कराई। जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। जबकि मुकेश कुमार मीणा के खिलाफ पुलिस ने अब तक जांच लंबित रखी है। हिन्दुस्थान समाचार/पारीक/संदीप-hindusthansamachar.in

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