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राज्य मंत्रिमंडल के फैसलों से राज्य के कई वर्गों को मिलेगी राहत

जयपुर, 10 फरवरी (हि. स.)। राज्य मंत्रिमण्डल ने राजस्थान अधीनस्थ सेवा (भर्ती और सेवा की अन्य शर्तें) नियम-2001 के तहत कनिष्ठ विपणन अधिकारी के भर्ती नियमों में संशोधन को मंजूरी प्रदान की है। साथ ही राजस्थान राज्य अभियांत्रिकी सेवा (संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती) नियम-1991 में संशोधन को भी मंजूरी प्रदान की है। इस संशोधन से प्रारंभिक परीक्षा के समय विभिन्न वर्गों के कट ऑफ के कारण उत्पन्न होने वाले न्यायिक विवादों से बचा जा सकेगा। प्रतियोगी परीक्षा का कार्यक्रम एवं सेवा आवंटन का कार्य समय पर संपन्न हो सकेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर हुई राज्य मंत्रिमण्डल की बैठक में राजस्थान राज्य आयुष नीति- 2020, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के क्रियान्वयन के लिए ‘राजस्थान राज्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) सोसायटी के गठन, राज्य में नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए बौद्धिक सम्पदा अधिकार नीति लागू करने के प्रस्ताव, राजस्थान रत्न पुरस्कार तथा गांधी सद्भावना सम्मान प्रारंभ करने की प्रक्रिया एवं मार्गदर्शिका के अनुमोदन सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय किए गए। मंत्रिमण्डल की ओर से आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों के संवर्धन तथा सुनियोजित विकास के उद्देश्य से राजस्थान राज्य आयुष नीति-2020 का अनुमोदन करने से आयुष चिकित्सा पद्धतियों के माध्यम से स्वास्थ्य संवर्धन एवं रोगों के उपचार के लिए गुणात्मक सेवाएं उपलब्ध होंगी। साथ ही आयुष चिकित्सा शिक्षा संस्थानों की शैक्षणिक गुणवत्ता में उन्नयन होगा और उच्च गुणवत्ता की आयुष औषधियों का निर्माण हो सकेगा। मंत्रिमण्डल ने अम्बेडकर पीठ, मूण्डला तहसील जमवारामगढ़ का प्रशासनिक नियंत्रण एवं समस्त सम्पति तथा परिसम्पतियां सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को हस्तांतरित करने का निर्णय किया है। पूर्व में यह सम्पत्तियां डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय के संचालन के लिए उच्च शिक्षा विभाग को सौंपी गई थी। मंत्रिमण्डल ने राज्य के 8 शहरों की पेयजल योजनाओं की वित्त वर्ष 2018-19, 2019-20 की बकाया देनदारियां एवं चालू वित्तीय वर्ष के लिए न्यूनतम अनुदान राशि आवंटित करने के प्रस्ताव का भी अनुमोदन किया है। मंत्रिमण्डल ने राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के सातवें वेतनमान में वेतन निर्धारण को स्वीकृति प्रदान की है। मंत्रिमण्डल ने राज्य में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के क्रियान्वयन के लिए पंजीकृत सोसायटी के गठन को मंजूरी व राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा नियम 2007 में संशोधन को स्वीकृति दी है। कैबिनेट ने ग्राम सेवक के पदनाम को ग्राम विकास अधिकारी के पदनाम में परिवर्तित करने के लिए राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 में संशोधन, चिकित्सा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम-1962 में संशोधन की अधिसूचना का अनुमोदन, देवस्थान विभाग की सम्पदाओं के लिए नवीन किराया नीति के प्रारूप का अनुमोदन, राजस्थान राज्य पथ परिवहन सेवा (बिना टिकट यात्रा निवारण) अधिनियम 1975 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। हिन्दुस्थान समाचार/रोहित/संदीप-hindusthansamachar.in

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