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वरिष्ठ अध्यापक को एपीओ करने के आदेश पर रोक

जयपुर, 14 अप्रैल (हि.स.)। राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने करौली जिले की टोडाभीम तहसील में कार्यरत वरिष्ठ अध्यापक को एपीओ करने के शिक्षा विभाग के आदेश पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही अधिकरण ने प्रमुख शिक्षा सचिव और माध्यमिक शिक्षा निदेशक सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। अधिकरण ने यह आदेश राजन मीणा की अपील पर दिए। अपील में अधिवक्ता विजय पाठक ने कहा की अपीलार्थी टोडाभीम में वरिष्ठ शिक्षक के पद पर तैनात है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने गत दिनों उसे बिना कारण एपीओ कर मुख्यालय भरतपुर कर दिया। जबकि राजस्थान शिक्षा सेवा नियम के नियम 25ए के तहत सिर्फ आठ परिस्थतियों में ही कर्मचारी को एपीओ किया जा रहा है। प्रकरण में विभाग ने 25ए के नियम की अनदेखी कर उसे एपीओ किया है। इसलिए विभाग के इस एपीओ आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगाई जानी चाहिए। जिस पर सुनवाई करते हुए अधिकरण ने एपीओ आदेश पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। हिन्दुस्थान समाचार/ पारीक/ ईश्वर

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