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माउंट आबू में लागू टोकन प्रणाली पर सिरोही प्रशासन से जवाब मांगा

जोधपुर, 23 फरवरी (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य के एकमात्र पर्वतीय स्थल माउंट आबू में निर्माण सामग्री की राशनिंग के लिए लागू टोकन प्रणाली को चुनौती देने वाली याचिका पर सिरोही जिला कलक्टर, उपखंड अधिकारी तथा नगर पालिका को जवाब तलब किया है। न्यायाधीश डा.पुष्पेंद्रसिंह भाटी की एकलपीठ में माउंट आबू होटल एसोसिएशन की ओर से अधिवक्ता श्रेयांश मरडिया ने कहा कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 25 जून 2009 को माउंट आबू को पारिस्थितिकी और पर्यावरण के दृष्टिकोण से संरक्षण को लेकर इको-सेंसिटिव जोन के रूप में अधिसूचित किया था। अधिसूचना के अनुसार राज्य सरकार को दो साल के भीतर एक जोनल मास्टर प्लान तैयार करना था। जोनल प्लान लागू होने तक एक मॉनिटरिंग कमेटी को अधिसूचना में वर्णित दायित्व निभाने थे, जिनमें नए निर्माणों की अनुमति, इमारतों में मरम्मत, नवनीकरण तथा पुनस्र्थापन सहित विकास गतिविधियों के लिए अनुमति दिया जाना भी शामिल था। हिन्दुस्थान समाचार/सतीश/संदीप

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