चुनाव याचिका में हैरिटेज उपमहापौर सहित अन्य से मांगा जवाब
जयपुर, 14 जनवरी (हि.स.)। अतिरिक्त जिला न्यायालय क्रम-1 जयपुर महानगर-द्वितीय ने हैरिटेज नगर निगम के उपमहापौर मोहम्मद असलम फारुकी के पार्षद पद के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए फारुकी और जिला निर्वाचन अधिकारी सहित अन्य से जवाब मांगा है। अदालत ने यह आदेश निर्दलीय प्रत्याशी रहे अब्दुल नफीस खान की चुनाव याचिका पर दिए। याचिका में कहा गया कि कांग्रेस प्रत्याशी रहे फारुकी का नाम वार्ड नंबर 29 और 30 में मतदाता के रूप में दर्ज है। इसके अलावा उन्हें टोंक जिले में चिटफंड घोटाले को लेकर वर्ष 2005 में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। अरेस्ट मीमो में उन्होंने अपनी जाति पठान लिखवाई थी। वहीं नामांकन पत्र में उन्होंने इस आपराधिक जानकारी को छिपाया। वहीं पार्षद पद के नामाकंन पत्र में उन्होंने भटियारा जाति बताई है। ऐसे में उन्हें चुनाव को रद्द किया जाए। हिन्दुस्थान समाचार/ पारीक/ ईश्वर-hindusthansamachar.in