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सेकंड ग्रेड भर्ती-2013 प्रकरण : हाईकोर्ट नाखुश, कड़ाई के साथ कोर्ट आदेश की पालना के दिए निर्देश

जोधपुर, 19 फरवरी (हि.स.)। सेकंड ग्रेड भर्ती 2013 में नियुक्ति के लिए आवश्यक वित्तीय स्वीकृति हेतु सचिवालय स्तर पर हो रही देरी पर हाई कोर्ट ने सख्त लहजे में नाराजगी प्रकट की है। साथ ही इस प्रकरण में 14 जनवरी को प्रिंसिपल सेक्रेटरी शिक्षा विभाग को नियुक्ति प्रक्रिया को पूर्ण करने हेतु जारी आदेश की पालना नहीं करने पर हाई कोर्ट ने कड़ाई से उक्त आदेश की पालना सुनिश्चित करने को कहा है । मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस दिनेश मेहता पर आधारित हाई कोर्ट की एकल पीठ ने सरकार की ओर से पेश जवाब पर नाराजगी जताई और सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि पिछली सुनवाई के दौरान शिक्षा विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को उक्त प्रकरण में नियुक्ति हेतु पात्र अभ्यर्थियों के मार्ग में आ रही वित्तीय स्वीकृति संबंधी सभी बाधाओं को दूर कर एफिडेविट की मार्फत कोर्ट में जवाब दाखिल करना था। लेकिन इस संबंध में विभाग के जेएलआर आदेश की पालना की बजाय केवल साधारण पत्र कोर्ट में दाखिल कर मामले से पल्ला झाड़ रहें है। कोर्ट ने स्वयं प्रिंसिपल सेक्रेटरी को इस संबंध में कोर्ट द्वारा पारित सुस्पष्ट आदेश की कड़ाई के साथ पालना सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। अभ्यर्थियों की ओर से एडवोकेट सुशील बिश्नोई ने पक्ष रखा। प्रकरण में अगली सुनवाई दस मार्च को होगी। यह है मामला: सेकंड ग्रेड भर्ती 2013 में विभिन्न विषयों के करीब 586 पद आज तक रिक्त पड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार आरपीएससी कागजात सत्यापन के बाद 345 पात्र अभ्यर्थियों की सूचि निदेशालय को भेज चुका है। शिक्षा निदेशालय लगातार सचिवालय जयपुर से नियुक्ति हेतु अनुमति मांग रहा है,लेकिन शिक्षा सचिवालय वित्तीय स्वीकृति के नाम पर उक्त फाइल को कई महीनों से दबाए बैठा है। तीन महीने के धरने के बाद पीड़ित बेरोजगार पुन: हाई कोर्ट की शरण में पहुंचे हैं। हाई कोर्ट की दखल के बाद भी सचिवालय का ढुलमुल रवैया जारी है। हिन्दुस्थान समाचार/सतीश/संदीप

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