संजय जैन ने आवाज का नमूना देने से किया इनकार
संजय जैन ने आवाज का नमूना देने से किया इनकार

संजय जैन ने आवाज का नमूना देने से किया इनकार

जयपुर, 31 जुलाई (हि.स.)। विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले में कॉल रिकॉर्डिंग के आधार पर स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) की ओर से गिरफ्तार आरोपित संजय जैन ने अदालत में अपनी आवाज का नमूना देने से इनकार कर दिया है। इस पर अदालत ने पत्रावली पर आरोपित के बयान दर्ज कर प्रकरण को पुन: मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के समक्ष भेज दिया है। अदालती आदेश की पालना में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे आरोपित संजय जैन को महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-2 अदालत में पेश किया। आरोपित की ओर से अदालत में प्रार्थना पत्र पेश कर कहा गया कि प्रकरण में राजनीतिक लडाई के चलते उसे बीच में फंसाया गया है। ऐसे में उसे जांच एजेन्सी पर भरोसा नहीं है। यदि उसने आवाज का नमूना दिया तो उसका दुरुपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट तय कर चुका है कि कोर्ट आवाज का नमूना देने का आदेश दे सकता है, लेकिन आरोपित को इसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इस पर राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि आरोपित की ओर से नमूना नहीं देने पर ट्रायल के दौरान यह तथ्य उसके खिलाफ पढ़ा जाएगा। इस पर अदालत ने आरोपित के बयान को दर्ज कर पत्रावली को वापस सीएमएम कोर्ट में भेज दिया। गौरतलब है कि इससे पूर्व दो अन्य आरोपित भरत मलानी और अशोक सिंह भी अपनी आवाज का नमूना देने से इनकार कर चुके हैं। हिन्दुस्थान समाचार/पारीक/संदीप-hindusthansamachar.in

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