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मृतक आश्रित के प्रकरण में पांच वर्ष से अधिक विलम्ब अवधि में शिथिलता के लिए रोडवेज सीएमडी अधिकृत

जयपुर, 31 मार्च (हि.स.)। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के सीएमडी राजेश्वर सिंह के विशेष प्रयासों से राज्य सरकार द्वारा पांच वर्ष से अधिक विलम्ब अवधि के मृत कर्मचारियों के आश्रितों के प्रकरणों में एकमुश्त शिथिलता देने के लिए सीएमडी रोड़वेज को अधिकृत किया गया है। रोडवेज में 492 प्रकरण मुख्यालय स्तर एवं 38 प्रकरण आगार स्तर पर पांच साल से अधिक अवधि के मामलों में लम्बित है। आरएसआरटीसी आफिसर्स एसोसिएशन द्वारा राजस्थान रोडवेज के सीएमडी को ज्ञापन देकर निवेदन किया था कि प्रतिवर्ष औसतन 100-125 कर्मचारियों की मृत्यु नौकरी के दौरान हो जाती है, जिसमें मृतक की पत्नी के पढी लिखी नहीं होने, आश्रित के नाबालिग होने, शैक्षणिक योग्यता नहीं होने के साथ ही जानकारी के अभाव में नियुक्ति के लिए आवेदन सम्बन्धित डिपो में निर्धारित समय से प्रस्तुत नहीं किए जाते है। इससे अनुकम्पा नियुक्ति में देरी हो जाती है तथा अनुकम्पा नियुक्ति के नियमों में 5 साल से पुराने मामलों में नियुक्ति देने का प्रावधान नहीं होने के कारण नियुक्ति देना संभव नहीं हो पाता है। इसलिए राज्य सरकार को शिथिलता दिए जाने के लिए प्रस्ताव भिजवाने के लिए निवेदन किया गया था। हिन्दुस्थान समाचार/रोहित/संदीप

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