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राजस्थान रोडवेज द्वारा यात्री एवं कर्मचारियों के लिये दिशा-निर्देश जारी

जयपुर, 15 अप्रैल (हि.स.)। राजस्थान सरकार द्वारा कोरोना की दूसरी लहर के प्रसार को रोकने के लिये जारी गाईड लाईन की अनुपालना में राजस्थान रोडवेज प्रबन्धन द्वारा बस संचालन व कर्मचारियों की उपस्थिति के लिये दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। राजस्थान रोड़़वेज के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक राजेश्वर सिंह ने बताया कि कोरोना की दूसरी लहर के प्रसार को रोकने के लिये बस में यात्रियों के मध्य उचित दूरी रखते हुये सीटों का अधिकतम 50 प्रतिशत ही यात्री बैठाने, बस में यात्री पान, गुटखा, बीडी, सिगरेट का उपयोग नही करने, बस स्टेण्ड व बस में नो मास्क - नो ऐन्ट्री लागू कर यात्रियों को मास्क पहनकर यात्रा करना अनिवार्य को सुनिश्चित करने, बस स्टेण्ड में प्रवेश के समय थर्मल स्केनिंग करने एवं राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों को 72 घण्टे के अन्दर करवायी गई आरटी पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट मांगे जाने पर उपलब्ध करवाना अनिवार्य होगा। यात्री द्वारा आरटी पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करने पर 15 दिन के लिये एकांतवास किये जाने के सभी अधिकारियों को आदेश दिये गये है। सिंह ने बताया कि मुख्य प्रबन्धकों को बसों को 4 से 6 घण्टे में सेनेटाईज करवाया जाना सुनिश्चित करने, बसे आगार व केन्द्रीय बस स्टेण्ड के अतिरिक्त अन्य स्थान पर रात्रि विश्राम नहीं करने, चालक-परिचालक को मास्क, ग्लव्स एवं हैण्ड सेनेटाईजर उपलब्ध कराने निर्देशित किया गया है। सिंह ने यह भी बताया कि चालक-परिचालकों को हाथ सेनेटाईज करने, मास्क एवं दस्ताने पहनने, यात्रियों के मध्य उचित दूरी बनाये रखने, किसी भी यात्री को अनुमत सीट उपलब्ध होने पर ही बस में प्रवेश देने एवं यात्रियों को हैण्ड सेनेटाईजर प्रयोग करने हेतु प्रोत्साहित करने के निर्देश भी दिये गये है। सिंह ने यह भी बताया कि राजस्थान रोडवेज के समस्त उत्पादन प्रबन्धक, मुख्य प्रबन्धक एवं ईकाई प्रभारियों को भी निर्देशित किया गया है कि वे राज्य सरकार के आदेशों की अनुपालना में ईकाई में कार्यरत कार्मिकों की 100 से अधिक संख्या है तो कार्यालय में उपस्थित 50 प्रतिशत ही रखे। शेष कार्मिको से वर्क फ्रोम होम करवावे। यहां यह उल्लेखनीय है कि राज्य के समस्त क्षेत्रों में सायं 6.00 बजे से प्रातः 5.00 बजे तक रात्रिकालिन कर्फ्यू घोषित किया गया है। इस दौरान राजस्थान रोडवेज में यात्रा करने वाले लोगो को बस स्टेण्ड आने व जाने के लिये किसी तरह की पाबन्दी नही है और ना ही किसी कर्फ्यू पास की आवश्यकता है। हिन्दुस्थान समाचार/संदीप/ ईश्वर

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