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चोरी हुए सामान की रिकवरी एलडीसी से करने पर रोक

जयपुर, 19 अप्रैल (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, भिवाड़ी में चोरी हुए सामान की रिकवरी संस्थान के एलडीसी से करने पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को जवाब पेश करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है। न्यायाधीश सतीश कुमार शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश राजेन्द्र सिंह यादव की याचिका पर दिए। याचिका में कहा गया कि 25 सितंबर 2017 को आईटीआई, भिवाड़ी की लैब से कम्प्यूटर सहित अन्य सामान चोरी हो गया था। इस पर विभाग ने केन्द्र पर तैनात याचिकाकर्ता एलडीसी को ही जिम्मेदार मानते हुए एक लाख 53 हजार रुपए से अधिक की रिकवरी निकाल दी। याचिका में कहा गया कि वर्ष 2016 में सामान क्रय करने के बाद उसे सुरक्षित रूप से आचार्य के पीए रूम में रखवाया गया था। वहीं वर्ष 2017 में ज्वाइनिंग के बाद आचार्य ने सामान को लैब में रखवा दिया। इस दौरान याचिकाकर्ता ने लैब को असुरक्षित बताया था। इसके बावजूद भी वहां सामान रखा गया और चौकीदार की ड्यूटी भी नहीं लगाई गई। जिसके चलते 25 सितंबर को खिडक़ी की प्लाई उखाड कर चोर सामान ले गए। ऐसे में याचिकाकर्ता को दोषी मानते हुए रिकवरी करना गलत है। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने रिकवरी पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है। हिन्दुस्थान समाचार/ पारीक/ ईश्वर

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