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सरपंच चुनाव में धोखाधडी को लेकर निजी व्यक्ति की शिकायत मान्य

जयपुर, 27 फरवरी (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने सरपंच चुनाव में फर्जी दस्तावेज पेश करने के मामले में कहा है कि मामले में निजी व्यक्ति की शिकायत भी मान्य है। इसके साथ ही अदालत ने निचली अदालत के खिलाफ दायर आपराधिक याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायाधीश महेन्द्र गोयल ने यह आदेश लल्लुराम की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता पर आरोप है कि उसने ग्राम पंचायत मुंडौती के सरपंच चुनाव में रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष पेश नामांकन के साथ शिक्षा संबंधी फर्जी दस्तावेज पेश किए हैं। मामले में एसीजेएम, सांभर लेक ने याचिकाकर्ता के खिलाफ धोखाधडी और फर्जी दस्तावेज को लेकर प्रसंज्ञान लिया था। इसके खिलाफ दायर रिविजन को एडीजे कोर्ट ने 27 फरवरी 2017 को खारिज कर दिया। याचिका में कहा गया कि सीआरपीसी की धारा 195 के तहत इस तरह के मामले में लोक सेवक को ही शिकायत पेश करने का अधिकार है। प्रकरण में रिटर्निंग अधिकारी ही शिकायत दे सकता था, लेकिन एक निजी व्यक्ति ने यह शिकायत दी है। ऐसे में शिकायत को अमान्य करते हुए खारिज किया जाए। वहीं शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता अनूप ढंड ने कहा कि प्रकरण सिर्फ नामांकन में गलत जानकारी देने का नहीं, बल्कि फर्जी दस्तावेज बनाने का भी है। जो कि संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। इसलिए प्रकरण में सीआरपीसी की धारा 195 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। दोनों पक्षों को सुनने के बाद एकलपीठ ने याचिका को खारिज कर दिया है। हिन्दुस्थान समाचार/पारीक/संदीप

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