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पैंतीस वर्ष के कम उम्र के अभ्यर्थियों को आवेदन जमा करवाने की अनुमति

जोधपुर, 02 अप्रैल (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने जिला जज संवर्ग में प्रतियोगी परीक्षा से सीधी भर्ती में सात साल की वकालात का अनुभव रखने वाले 35 साल से कम उम्र के दो अभ्यर्थियों को आवेदन जमा करवाने की अनुमति दी है। अभ्यर्थियों की नियुक्ति याचिका के निर्णय के अधीन रहेगी। मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांति तथा न्यायाधीश विनित कुमार माथुर की खंडपीठ में याचिकाकर्ता सुनील कच्छवाहा (33) तथा दीपक बिश्नोई (32) ने सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु सीमा को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता संजय नाहर ने कहा कि सीधी भर्ती के विज्ञापन में राजस्थान न्यायिक सेवा नियम-2010 के नियम 33 के अनुसार अभ्यर्थी की 1 जनवरी, 2022 को उम्र 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और अधिकतम उम्र सीमा 45 वर्ष निर्धारित है। एससी, एसटी तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों में इस आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट अनुज्ञात की गई है। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता उम्र के अन्यथा सभी पात्रताएं रखते हैं, लेकिन उम्र की सीमा बाधक है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही एक विशेष अनुमति याचिका में अभ्यर्थी को आवेदन जमा करवाने की छूट दी है। इसे देखते हुए खंडपीठ ने भी दोनों अभ्यर्थियों को आवेदन जमा करवाने की अनुमति दे दी। हिन्दुस्थान समाचार/सतीश

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