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निर्धारित सूचनाओं के प्रदर्शन नहीं होने पर लगाई पेनल्टी

झुंझुनू, 04 मई(हि.स.)। कोविड महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा के दौरान आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी मुनाफाखोरी एवं एमआरपी से अधिक कीमत वसूलने जैसी गतिविधियों को रोकने के लिए विधिक माप विज्ञान द्वारा निरंतर कार्रवाई की जा रही है। मंगलवार को झुंझुनू जिले में छावनी बाजार की फर्म बालाजी ट्रेडिंग कंपनी और सुभाष एंड कंपनी पर गेहूं और चावल के पैकेट पर पीसी रूल्स के तहत निर्धारित सूचनाओं का प्रदर्शन नहीं पाया गया जिस पर विधिक माप विज्ञान टीम द्वारा प्रत्येक फर्म पर 2 हजार 500 रुपये का जुर्माना लगाया। जिला रसद अधिकारी कपिल झाझड़िया ने बताया कि उपभोक्ता महामारी रेड अलर्ट अनुशासन पखवाड़े के दौरान आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी, मुनाफाखोरी एवं एमआरपी से ज्यादा कीमत लेने के बारे में उपभोक्ता हैल्पलाइन टोल फ्री नम्बर पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि उपभोक्ता द्वारा हेल्पलाइन नंबर पर जो भी शिकायत दर्ज करवाई जाएगी उस पर विभाग द्वारा शत-प्रतिशत कार्रवाई की जाएगी। मंगलवार को झुंझुनू नगर परिषद् आयुक्त एवं उनकी गठित टीम द्वारा झुंझुनू शहर का पैदल भ्रमण किया गया। इस दौरान टीम ने शहर के बाकरा मोड़, गुढा मोड़, टीबड़ा मॉर्केट, फुटला बाजार, कपड़ा बाजार, संविधान चौक, गांधी चौक पर अनावश्यक बाहर घुमने वालों को रोककर समझाईश की और कोरोना महामारी के प्रति जागरूक किया। साथ ही समयावधि के बाद टीबड़ा मार्केट में दुकानदारों द्वारा दुकान खालने एवं कोविड़-19 की गाईडलाईन की पालना नहीं करने पर श्री गोपाल किराना स्टोर व केडिया परिधान, टीबड़ा मार्केट को 72 घण्टे के लिए सीज किया गया हैं तथा 1100 रूपये का जुर्माना भी वसूल किया गया। हिन्दुस्थान समाचार / रमेश सर्राफ/ ईश्वर

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