बीडीओ और ग्राम सचिव का वेतन रोकने के आदेश

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जयपुर, 25 फरवरी (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से काम लेने के बावजूद उसे कई महिनों से वेतन नहीं देने पर नाराजगी जताई है। इसके साथ ही अदालत ने बीडीओ, बूंदी और हिण्डौंली पंचायत समिति की ग्राम पंचायत बडोदिया के ग्राम सचिव का वेतन जारी करने पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने बीडीओ को आठ मार्च को पेश होने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश रामभरोसे की याचिका पर दिए। अदालत ने कहा है कि जब तक ग्राम पंचायत में बजट उपलब्ध नहीं हो जाता, तब तक बीडीओ और ग्राम सचिव को वेतन जारी नहीं किया जाए। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि अदालती की अनुमति के बिना बीडीओ और ग्राम सचिव का वेतन शुरू नहीं किया जाए। याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता को ग्राम पंचायत में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के तौर पर लगाया गया था। पंचायत में काम करने के बावजूद पिछले कुछ माह से उसे वेतन नहीं दिया जा रहा है। वहीं अदालत के सामने आया कि याचिकाकर्ता से अभी भी काम लिया जा रहा है, लेकिन उसे वेतन नहीं मिल रहा है। दूसरी ओर विभाग की ओर से कहा गया कि याचिकाकर्ता को स्वीकृत पद पर नहीं था। इसके अलावा ग्राम पंचायत के पास बजट का अभाव है। ऐसे में जब बजट उपलब्ध होगा, तब याचिकाकर्ता को वेतन दे दिया जाएगा। इस पर अदालत ने बीडीओ ओर ग्राम सचिव का वेतन रोकने के आदेश देते हुए बीडीओ को पेश होने के आदेश दिए हैं। हिन्दुस्थान समाचार/ पारीक/ ईश्वर

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