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विधानसभा के जरिए विधायक पर नोटिस तामील कराने के आदेश

जयपुर, 19 मार्च(हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने जेवीवीएनएल के जेईएन के निलंबन से जुडे मामले में विधानसभा के जरिए विधायक जौहरीलाल मीणा पर नोटिस तामील कराने को कहा है। हाईकोर्ट ने यह आदेश मूलचंद मीणा की याचिका पर दिए। प्रकरण में लंबे समय से विधायक पर नोटिस तामील नहीं हो रहे थे। वहीं अदालत पूर्व में याचिकाकर्ता के निलंबन आदेश पर भी अंतरिम रोक लगा चुकी है। याचिका में कहा गया कि अलवर के रैणी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर बिजली चोरी की शिकायत आ रही थी। इसके बाद क्षेत्र में किए सर्वे में भी बिजली चोरी की बात सामने आई। बिजली चुराने वालों में अधिकतर स्थानीय विधायक जौहरी लाल मीना के नजदीकी लोग थे। इसके साथ ही विधायक के बेटे के पेट्रोल पंप का करीब साढ़े तीन लाख रुपये का बिजली का बिल पेंडिंग था। इसे लेकर विधायक पुत्र सहित अन्य को नोटिस दिए गए। इससे नाराज होकर विधायक और उनके समर्थकों ने याचिकाकर्ता से मारपीट की। याचिका में कहा गया कि विधायक के प्रभाव से घटना के बाद याचिकाकर्ता को निलंबित कर दिया गया था। इसके खिलाफ जेईएन ने राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर कर निलंबन आदेश को रद्द करने की गुहार की। याचिका में स्थानीय विधायक जौहरीलाल मीणा को पक्षकार बनाया गया है, लेकिन उन पर नोटिस तामील नहीं हो सका। इस पर अदालत ने विधानसभा के जरिए विधायक पर नोटिस तामील कराने को कहा है। हिन्दुस्थान समाचार/पारीक/संदीप

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