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भूतपूर्व सैनिक कोटे में मानते हुए मेडिकल कॉलेज आवंटित करने के आदेश

जयपुर, 30 जनवरी (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं कि अभ्यर्थी को नीट यूजी परीक्षा-2020 में भूतपूर्व सैनिक कोटे में मानते हुए मेडिकल कॉलेज आवंटित किया जाए। न्यायाधीश अशोक गौड ने यह आदेश दीक्षा चौधरी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में अधिवक्ता प्रेमचंद देवंदा ने बताया कि याचिकाकर्ता ने नीट यूजी परीक्षा में एक्स सर्विसमैन केटेगिरी-4 के तहत आवेदन किया था। इसके तहत भूतपूर्व सैनिक की संतान को एक फीसदी आरक्षण का प्रावधान है। इसके बावजूद याचिकाकर्ता को यह कहते हुए कॉलेज आवंटन करने से इनकार कर दिया कि उसकी ओर से जिस जिला सैनिक कल्याण बोर्ड, झुंझुनूं का प्रमाण पत्र पेश किया है, वह मान्य नहीं है। इस पर याचिकाकर्ता ने सैनिक कल्याण बोर्ड, अहमदनगर के रिकॉर्ड ऑफिस की ओर से जारी प्रमाण पत्र भी पेश कर दिया। इस प्रमाण पत्र से भी यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता के पिता सेवा के दौरान घायल हुए थे। इसके बावजूद भी याचिकाकर्ता को केटेगिरी चार की बजाए केटेगिरी 6 में मानते हुए एक फीसदी आरक्षण से वंचित कर दिया। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ याचिकाकर्ता को भूतपूर्व सैनिक कोटे के तहत मानते हुए कॉलेज आवंटित करने को कहा है। हिन्दुस्थान समाचार/ पारीक/ ईश्वर-hindusthansamachar.in

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