राजस्थान
सेकेंड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2013 मामले में आदेश
जोधपुर, 14 जनवरी (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस दिनेश मेहता की एकलपीठ ने सेकेंड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2013 मामले को लेकर 18 फरवरी तक नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण करने के आदेश दिए है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद सचिवालय में दो वर्ष से इसकी फाइल अटकी पड़ी थी। इसमें आरपीएससी व निदेशालय सूची जारी कर चुका था। शिक्षा सचिवालय की मनमर्जी के चलते करीब 500 बेरोजगार नियुक्ति से वंचित थे। कोर्ट में एडवोकेट सुशील बिश्नोई ने बेरोजगार अभ्यर्थियों का पक्ष रखा। वहीं सरकार की ओर से राजकीय अधिवक्ता हेमंत चौधरी ने पैरवी की। हिन्दुस्थान समाचार/सतीश/संदीप-hindusthansamachar.in