बैंक ऑफ बडौदा पर एक लाख रुपये का हर्जाना
जयपुर, 30 दिसम्बर(हि.स.)। जिला उपभोक्ता आयोग प्रथम ने बिना कारण चैक बाउंस करने और खाते को बंद करने पर बैंक ऑफ बडौदा तत्कालीन देना बैंक के खिलाफ एक लाख रुपये का हर्जाना लगाया है। आयोग ने यह आदेश देना बैंक एम्पलाइज थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोयायटी जरिए मादन सचिव निभा विश्वास के परिवाद पर दिए। परिवाद में कहा गया कि दिसंबर 2015 में परिवादी ने बैंक को प्रार्थना पत्र पेश कर समिति के खाते को चित्रकूट से हल्दियों का रास्ता शाखा में स्थानान्तरित करने को कहा, लेकिन बैंक के वरिष्ठ प्रबंधक ने दुर्भावना से खाते को स्थानान्तरित नहीं किया। वहीं समिति ने अपने वैंडर व एक सदस्य को चैक के जरिए भुगतान किया, लेकिन दोनों चैक बाउंस हो गए और खाता ब्लॉक कर दिया गया। ऐसे में समिति को क्षतिपूर्ति दिलाई जाए। जिसके जवाब में बैंक की ओर से कहा गया कि परिवादी निभा विश्वास व अन्य पदाधिकारी समिति की राशि गबन करने के मामले में जेल जा चुके हैं। उन्होंने तथ्यों को छिपाकर परिवाद पेश किया है। ऐसे में परिवाद को खारिज किया जाए। दोनों पक्षों को सुनकर आयोग ने बैंक पर एक लाख रुपये का हर्जाना लगाया है। हिन्दुस्थान समाचार/पारीक/संदीप-hindusthansamachar.in