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अब दो घंटे से ज्यादा बिजली गुल तो डिस्कॉम उपभोक्ता को देगा हर्जाना

जयपुरर, 19 फरवरी (हि.स.)। राज्य के बडे शहरों में अब दो घंटे से ज्यादा, शहरी क्षेत्रों में चार घंटे तथा ग्रामीण इलाकों में 8 घंटे बिजली गुल रही को डिस्कॉम उपभोक्ताओं को हर्जाना देगा। साथ ही हर्जाने के लिए उपभोक्ता को कोई आवेदन नहीं करना होगा बल्कि डिस्कॉम स्वत: ही अगले बिल में हर्जाने की राशि कम करेगा। इसके लिए शुक्रवार को राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग ने एसओपी जारी किए हैं। आयोग ने उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस में कई नए सेवा सुधार नियम लागू किए हैं। ये नियम डिस्कॉम के साथ ही फ्रेंचाइजी के लिए भी लागू होंगे। शाम 6 बजे तक होगी बिजली आपूर्ति बहाल आयोग की ओर से जारी किए गए नए नियमों के तहत अब पूर्व निर्धारित शटडाउन अब अधिकतम 7 घंटे का हो सकेगा वहीं शाम 6 बजे के बाद बिजली कटौती नहीं होगी। इसमें सेवा दोष पाया गया तो उपभोक्ताओं को हर्जाना लेने का हक होगा। नए नियम लागू होने के बाद डिस्कॉम और फे्रंचाइजी की उपभोक्ता के प्रति जवाबदेही बढेगी और सेवा में सुधार होगा। 45 दिनों में देनी होगी क्षतिपूर्ति नए नियमों के मुताबिक ट्रांसफार्मर जलने के बाद बदलने में ज्यादा समय लगने, हाई वोल्टेज के कारण उपकरण जलने तथा बिजली कटौती तय समय से ज्यादा हुई तो उपभोक्ता को क्षतिपूर्ति दी जाएगी। इसके लिए अधिकतम 45 दिन का समय निर्धारित किया गया है। 45 दिनों में क्षतिपूर्ति नहीं दिए जाने पर पैनल्टी लगाई जाएगी। क्षतिपूर्ति का दावा करने के लिए उपभोक्ता को कोई भी शुल्क नहीं देना पडेगा। एक कॉल पर होंगे सब काम अब बिजली वितरण कम्पनियों और फ्रेंचाइजी को अपनी कस्टमर केयर सेवा मजबूत करनी होगी। इसके लिए लगातार काम करने वाला टोल फ्री नंबर भी जारी किया जाएगा तथा इस टोल फ्री नंबर पर ही उपभोक्ता अपनी बिजली गुल होने की शिकायतों के साथ नए कनैक्शन, कनैक्शन काटने, दोबारा कनैक्शन जुडवाने, कनैक्शन की शिफ्टिंग, नाम और विवरण में परिवर्तन, मीटर बदलवाना, भार बदलवाने की सेवा भी दी जाएगी। इसके साथ ही डिस्कॉम्स की ओर से हैल्प डेस्क की स्थापना भी की जाएगी जो उपभोक्ताओं की समस्याओं का निराकरण करेगी। इसमें क्षतिपूर्ति के दावे भी शामिल हैं। इतना मिलेगा हर्जाना अब उपभोक्ताओं को हाई वोल्टेज के कारण पंखा, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी और मिक्सी जलने पर 1000 रुपए, रंगीन टीवी, सेमी ऑटोमैटिक वाशिंग मशीन और फ्रीज के नुकसान पर 2000 रुपए, ऑटोमैटिक वाशिंग मशीन, कम्प्यूटर और एसी के नुकसान पर 4000 रुपए का हर्जाना दिया जाएगा। इसके साथ ही तय समय के बाद भी बिजली गुल रहने पर 75 रुपए, बिजली लाइन टूटने पर 75 रुपए, ट्रांसफार्मर फेल होने पर 150 रुपए, निर्धारित शैड्यूल के बाद भी बिजली कटौती जारी रखने पर 75 रुपए, वोल्टेज वेरिएशन पर 150 रुपए, बार बार बिजली जाने पर 5 रुपए प्रति व्यवधान, मीटर की वजह से बिजली नहीं आने पर 200 रुपए, तय अवधि में नया कनैक्शन नहीं देने पर 300 रूपए, बिलिंग शिकायत का समय पर निस्तारण नहीं होने पर 75 रुपए, तय अवधि तक बिजली बिल वितरण नहीं करने पर 25 रुपए क्षतिपूर्ति दी जाएगी। हिन्दुस्थान समाचार/ ईश्वर/संदीप

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