नाबालिग के अपहर्ता को तीन साल की सजा
जयपुर, 26 फरवरी(हि.स.)। जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग का अपहरण करने वाले अभियुक्त नवीन वाल्मिकी को तीन साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने अदालत को बताया कि कोटपूतली थाना इलाका निवासी 17 वर्षीय पीडिता काफी समय से अभियुक्त को पहचानती थी। अभियुक्त 16 मार्च 2017 को पीडिता को बहला फुसला कर ले गया था। वहीं पीडिता ने अपने बयानों में कहा कि वह अभियुक्त के साथ बस में बैठकर गुडगांव गई थी। जहां वे किराए के कमरे में रहे। वहीं तीन दिन बाद वहां के एक वकील ने उनकी शादी करवा दी। इसके बाद दोनों वहां से बावलचौक आ गए। जहां पीडिता के पिता की रिपोर्ट पर पुलिस ने पीडिता को बरामद कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया। हिन्दुस्थान समाचार/पारीक/संदीप