मकर संक्रांति पर्व गुरुवार को: राजधानी के मुख्य बाजारों में पतंगों का बाजार सजकर तैयार
जयपुर,13 जनवरी(हि.स.)। राजधानी में मकर संक्रांति पर्व का एक दिन शेष रह गया है।इसके साथ ही राजधानी के मुख्य बाजारों पतंगों के बाजार सज कर तैयार हो गए है। इसी के साथ ही छोटी काशी में पतंगबाजी का क्रेज अभी से नजर आने लगा है। छतों में रंग-बिरंगी पतंगों से युवा व बच्चों ने पेच लड़ाना शुरू कर दिया है। इस पर्व को लेकर बच्चों से बडों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। बाजारों में बच्चों की पसंदगी विभिन्न रंगों और डिजाइनों की पतंगों की बिक्री के लिए दुकानें भी सज गई है, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी,उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री अशोक गहतोत , सचिन पायलट, प्रताप सिंह खचरियावास, टीवी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा, छोटा भीम समेत कई तरह की पतंग इस बार बच्चों की पहली पसंद है। इन पतंगों की लम्बाई पांच से छह फुट तक है। इसके अलावा देवी-देवताओं, फिल्मी स्टार्स, समेत कई नामी हस्तियों के फोटो लगी पतंगे भी बाजार में नजर आ रही है, जो आसमान में पतंगों के रुप में उड़ते नजर आएगे। गत वर्ष से इस बार 20 से 30 प्रतिशत महंगाई देखने को मिल रही है। बरेली के धागे के साथ प्रत्येक पतंग की दर 60 रुपये से 700 रूपये तक है। पतंग के साथ धागा नहीं लेने पर कीमत 10 से 60 रुपये है। मेट्रो ने चेताया, ट्रेक से दूर करें पतंगबाजी जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने गुलाबी नगर में मकर संक्रांति पर्व पर होने वाली पतंगबाजी के दौरान सावधानी बरतने की चेतावनी दी है। मेट्रो प्रबंधन का कहना है कि मेट्रो के रेलवे ट्रेक के बिजली ट्रांसमिशन सिस्टम में 24 घंटे 25000 वोल्ड करंट प्रवाहित हो रहा है। मेट्रो ट्रेक पर लगे विद्युत खंबे 30 मीटर ऊंचाई तक हैं। ऐसे में मेट्रो ट्रेक के पास पतंगबाजी करने से मांझा बिजली के तारों को छू सकता है। इससे करंट मांझे में प्रवाहित होकर पतंग उड़ाने वाले तक पहुंच सकता है। इस खतरे को देखते हुए शहरवासी मेट्रो ट्रेक के पास पतंगबाजी नहीं करें। धातु मिश्रित मांझे की खरीद-बिक्री एवं उपयोग पर रोक जयपुर शहर कमिश्नरेट क्षेत्र में होने वाली पतंगबाजी के दौरान शहर में धातु मिश्रित मांझे का निर्माण, परिवहन, भण्डारण, क्रय-विक्रय एवं उपयोग पर रोक रहेगी। पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव ने बताया कि धातु मिश्रित मांझे से आमजन एवं पक्षियों को होने वाले नुकसान और उसके बिजली के तार से छू जाने पर कंरंट आकर होने वाली जन हानि को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि आम नागरिकों एवं पशु पक्षियों के जानमाल की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत धातु मिश्रित मांझे का निर्माण, परिवहन, भण्डारण, क्रय-विक्रय एवं उपयोग पर रोक रहेगी एवं प्रात: 6 से 8 बजे तक एवं सांय 5 से 7 बजे तक कोई भी व्यक्ति किसी भी पतंग नही उड़ा सकेगा,जिससे पक्षियों की जान बचाई जा सके। आमतौर इस समय ही पक्षी ज्यादा प्रवास करते है। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियों पर भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के तहत अभियोग चलाया जा सकेगा। पुलिस कमिश्नरेट द्वारा इस संबंध में जारी निदेर्शों के अंतर्गत सभी पुलिस उपायुक्तों द्वारा अपने अपने क्षेत्र में इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। इसके अलावा जयपुर में नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा, जिसके तहत शाम 7 बजे से शहर में दुकानें बंद होनी शुरू हो जाएंगी। हिन्दुस्थान समाचार/दिनेश/संदीप-hindusthansamachar.in