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व्याख्याता के स्थानांतरण आदेश पर लगाई रोक

अजमेर, 09 फरवरी(हि.स.)। राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर ने राजकीय माध्यमिक विद्यालय चंदलाई लाडनू में व्याख्याता राजनीति विज्ञान पद पर कार्यरत कल्याण सिंह के स्थानान्तरण पर स्थगन आदेश जारी किया है। अपील अधिकरण ने व्यवस्था दी कि सक्षम अधिकारी प्रार्थी की परिस्थितियों और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए तथा राज्य सरकार व विभाग के दिशा निर्देश परिपत्र नियमों के बारे में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर विचार कर विस्तृत आदेश करेंगे तथा ऐसा आदेश पारित करने तक स्थानांतरण आदेश पर रोक रहेगी। उल्लेखनीय है कि प्रार्थी ने अपने अधिवक्ता डीपी शर्मा के माध्यम से उक्त अधिकरण के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वह राजनीति विज्ञान के व्याख्याता पद पर राजकीय माध्यमिक विद्यालय, चंदलाई लाडनू में कार्यं कर रहे थे परंतु राज्य सरकार के 4 जनवरी 2021 को जारी आदेश के जरिए उसका स्थानांतरण 600 किलोमीटर दूर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय माल माता डूंगरपुर कर दिया गया। वकील का तर्क था कि प्रार्थी की दो पुत्रियां दिव्यांग हैं तथा वृद्ध माताजी लकवा ग्रस्त हैं ऐसी स्थिति में किसी अन्य को लाभ पहुंचाने के लिए कल्याण सिंह का स्थानांतरण किया गया है जबकि उक्त क्षेत्र में कई पद खाली हैं। मामले की सुनवाई के पश्चात अधिकरण ने उक्त आदेश पारित किया। हिन्दुस्थान समाचार/संतोष/संदीप-hindusthansamachar.in

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