सिवायचक भूमि पर बसे गावों को भूमि रूपान्तरण के बाद जारी होंगे पट्टे : धारीवाल

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जयपुर, 12 फरवरी (हि.स.)। नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने शुक्रवार को विधानसभा में राजस्व मंत्री की ओर से बताया कि सिवायचक भूमि पर बसे गांवों में भूमि रूपान्तरण के बाद ही ग्राम पंचायतों द्वारा आबादी पट्टे जारी किए जा सकते हैं। धारीवाल ने प्रश्नकाल में विधायकों की ओर से इस सम्बन्ध में पूछे गए पूरक प्रश्नों के जवाब में बताया कि सिवायचक जमीन पर बसे गावों को आबादी क्षेत्र में भूमि रूपान्तरण के लिए पहले ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव जिला कलेक्टर को भेजे जाते हैं। जिला कलक्टर द्वारा भूमि रूपान्तरण आबादी क्षेत्र में करने के बाद ही ग्राम पंचायत ऐसी भूमि पर बसे गांवों व लोगों को पट्टे जारी कर सकती है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि गांवों में ऐसी भूमि जिस पर वर्षों से लोग बसे हुए हैं और वह पहले से ही आबादी क्षेत्र घोषित है ऐसे क्षेत्रों में बसे लोगों को स्थानीय ग्राम पंचायत पट्टे जारी कर सकती है। इससे पहले विधायक शकुन्तला रावत के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में धारीवाल ने बताया कि सिवायचक, गैर मुमकिन एवं पहाड़ वर्गीकरण की भूमियां स्थानीय आवश्यकताओं के आंकलन पश्चात भूमि का आवंटन स्थानीय निकाय या ग्राम पंचायत को किया जाता है, तदुपरान्त निकाय या ग्राम पंचायत द्वारा पट्टे देने का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि गोचर किस्म की भूमियों को सर्वाेच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं भूमिहीन कृषक जिनको स्थानीय निकाय या पंचायत द्वारा पट्टे जारी किए जा चुके हैं, राज्य सरकार की स्वीकृति के उपरान्त योजना बनाकर निकाय या पंचायत द्वारा नियमित किया जा सकता है। शेष के लिए चारागाह भूमि प्रतिबंधित होने के कारण नियमितिकरण नहीं किया जाता है। धारीवाल ने बताया कि ऐसे गांव जो वर्षों से बसे हैं जो आबादी क्षेत्र में घोषित हो चुके हैं, उनमें विशेष परिस्थितियों को देखते हुए स्कूल, अस्पताल, श्मशान, पंचायत भवन आदि को पंचायत द्वारा पट्टे दिए जा सकते हैं। हिन्दुस्थान समाचार/रोहित/ ईश्वर-hindusthansamachar.in

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