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रेलवे स्टेशनों व एयरपोर्ट पर केरल-महाराष्ट्र के यात्रियों को दिखानी होगी आरटीपीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट

जयपुर, 01 मार्च (हि. स.)। राजस्थान में कोरोना महामारी को देखते हुए निगरानी, नियंत्रण और सावधानी के लिए लागू गाइडलाइन की अवधि 31 मार्च तक बढ़ा दी गई है। इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 27 जनवरी को जारी दिशा निर्देश इस अवधि में भी लागू रहेंगे। इसके लिए राज्य गृह विभाग के प्रमुख शासन सचिव अभय कुमार ने रविवार रात आदेश जारी किया। इसमें सबसे ज्यादा फोकस महाराष्ट्र और केरल से राजस्थान में आने वाले यात्रियों पर किया जाएगा। इसके लिए गृह विभाग ने 25 फरवरी को आदेश जारी किया था कि महाराष्ट्र एवं केरल राज्य से आने वाले यात्रियों को राजस्थान में आगमन पर यात्रा प्रारम्भ करने के 72 घण्टे पहले करवाई गई आरटी पीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। सरकार ने उत्तर-पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक को महाराष्ट्र एवं केरल राज्यों से रेलवे के माध्यम से यात्रा करने वाले यात्रियों की आरटी पीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट के सम्बन्ध में 26 फरवरी को जारी आदेश की पालना अनिवार्य रूप से करवाने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा, एयरपोर्ट डायरेक्टर (एयरपोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इण्डिया सांगानेर जयपुर) को भी महाराष्ट्र एवं केरल राज्यों से हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों की आरटी पीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट के सम्बन्ध में जारी आदेश की पालना करवाने को कहा गया है। सरकार ने सभी सीमावर्ती जिला कलक्टर्स द्वारा महाराष्ट्र एवं केरल राज्यों से सडक़ मार्ग से यात्रा करने वाले यात्रियों की नेगेटिव जांच रिपोर्ट जांचने की व्यवस्था करने को कहा है। यदि कोई यात्री आरटी पीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो गंतव्य पर पहुंचने के बाद स्क्रीनिंग के दौरान किसी भी प्रकार के कोरोना के लक्षण दिखाई देने पर आरटी पीसीआर जांच कराना अनिवार्य होगा। पॉजिटिव रिपोर्ट आने पर 14 दिन के लिए ऐसे यात्रियों को घरेलू एकांतवास में करना अनिवार्य होगा। हिन्दुस्थान समाचार/रोहित/संदीप

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