कनिष्ठ विधि सहायक भर्ती के साक्षात्कार का परिणाम जारी करने पर रोक

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जयपुर, 27 जनवरी (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने कनिष्ठ विधि सहायक भर्ती-2019 के साक्षात्कार का परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में शामिल करने को कहा है। वहीं अदालत ने मामले में आरपीएससी और राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश विजेद्र सिंह डूडी व अन्य की याचिका पर दिए। याचिका में अधिवक्ता विकास जाखड ने अदालत को बताया कि आरपीएससी की ओर से आयोजित कनिष्ठ विधि सहायक भर्ती की लिखित परीक्षा का परिणाम गत 8 मई को जारी किया गया था। वहीं 20 मई को साक्षात्कार से वंचित रहने वाले अभ्यर्थियों के अंक जारी किए गए। याचिका में कहा गया कि आयोग ने मनमाने तरीके से आरक्षण का लाभ दिया है। साक्षात्कार के लिए आयोग को एक ही कट ऑफ जारी करनी चाहिए थी, लेकिन वर्गवार कट ऑफ जारी कर अपात्रों को साक्षात्कार में शामिल कर लिया गया। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने साक्षात्कार का परिणाम जारी करने पर रोक लगाते हुए याचिकाकर्ताओं को शामिल करने को कहा है। हिन्दुस्थान समाचार/ पारीक/ ईश्वर-hindusthansamachar.in

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