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सांभर सॉल्ट की भूमि पर अवैध-कब्जों एवं जल दोहन: स्थाई समाधान के लिए नोडल अधिकारी की करें नियुक्ति

जयपुर, 25 फरवरी(हि.स.)। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सी.पी.जोशी ने सांभर सॉल्ट लिमिटेड के अधीन भूमि पर अवैध कब्जे अथवा पानी का दोहन करने वाले लोगों के विरूद्ध मुकदमा दर्ज करवाने के मुद्दे पर भारत सरकार एवं राज्य सरकार के अधिकारियों की एक संयुक्त बैठक कर एक नोडल अधिकारी बनाकर इस समस्या के स्थाई समाधान करने के निर्देश दिये। विधानसभा डॉ. जोशी ने सांभर साल्ट लिमिटेड की भूमि पर अवैध नमक उत्पादन से संबंधित प्रश्न पर जवाब के दौरान हस्तक्षेप करते हुए ये निर्देश दिए। इससे पूर्व विधायक निर्मल कुमावत के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में उद्योग मंत्री परसादी लाल मीना ने गुरुवार को विधानसभा में कहा कि सांभर सॉल्ट लिमिटेड भारत सरकार का उपक्रम है तथा उनके अधीन भूमि पर अवैध कब्जे अथवा पानी का दोहन करने वाले लोगों के विरूद्ध मुकदमा दर्ज करवाने का अधिकार भी सांभर सॉल्ट लिमिटेड को ही है। उन्होंने आश्वस्त किया कि इस समस्या के स्थाई समाधान के लिए राज्य सरकार द्वारा सांभर सॉल्ट लिमिटेड के माध्यम से मुकदमा दर्ज करवाने के प्रयास किये जाएंगे। उन्होंने कहा कि जयपुर व नागौर के जिला कलेक्टरों के द्वारा भी अवैध कब्जे व पानी चोरी की शिकायत के खिलाफ समय-समय पर कार्रवाई की गई है। हालांकि मीना ने स्पष्ट किया कि उद्योग विभाग, जयपुर द्वारा किसी प्रकार का अवैध कब्जे,पानी चोरी कर दोहन करने का मुकदमा दर्ज नहीं कराया है। उद्योग मंत्री ने बताया कि सांभर साल्ट्स लि. द्वारा राज्य सरकार को किराये के रूप में 5.50 लाख रुपये प्रति वर्ष प्राप्त होते हैं। सांभर साल्ट्स लि. निरन्तर घाटे में चल रहा है। इससे राज्य सरकार को कोई लाभांश भी प्राप्त नहीं हुआ है। हिन्दुस्थान समाचार/संदीप / ईश्वर

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