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अप्रधान खनिज नियमों को लेकर हाईकोर्ट ने केन्द्र और राज्य सरकार से मांगा जवाब

जयपुर,02 फरवरी(हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान अप्रधान खनिज रियायती नियमावली, 2017 को लेकर केन्द्रीय खान मंत्रालय और राज्य के खान विभाग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश मनोज व्यास की खंडपीठ ने यह आदेश अजीत सिंह की याचिका पर दिए। याचिका में अधिवक्ता विमल चौधरी और अधिवक्ता योगेश टेलर ने अदालत को बताया कि अप्रधान खनिज रियायती नियमावली, 2017 में लीज रद्द करने के खिलाफ अपील करने की समय सीमा छह माह है। जबकि इस संबंध में केन्द्र सरकार के नियमों में कोई समय सीमा का प्रावधान नहीं है। इसके अलावा खनिज पर कानून बनाने का केन्द्र सरकार को ही अधिकार है। याचिका में कह भी कहा गया कि नियमानुसार अप्रधान खनिज रियायती नियमावली, 2017 को विधानसभा से पारित करवाना जरूरी था, लेकिन आज तक इसे विधानसभा के पटल पर ही नहीं रखा गया। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने केन्द्र और राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। हिन्दुस्थान समाचार/पारीक/संदीप-hindusthansamachar.in

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