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गैंगस्टर पपला की महिला मित्र को मिली जमानत

जयपुर, 06 अप्रैल (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने पांच लाख रुपए के इनामी गैंगस्टर पपला गुर्जर को फरारी के दौरान शरण देने वाली उसकी महिला मित्र जिया को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए है। न्यायाधीश महेंद्र गोयल की एकलपीठ ने यह आदेश जिया की जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए दिए। जिया की ओर से जमानत याचिका में कहा गया कि पपला के साथ रहने के दौरान उसे जानकारी नहीं थी कि वह गैंगस्टर है। इसके अलावा याचिकाकर्ता पर पपला का गलत नाम से आधार कार्ड बनवाने में मदद करने का आरोप है। जो कि मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा विचारणीय है। इसके अलावा वह लंबे समय से जेल में है। वहीं मामले में आरोप पत्र भी पेश हो चुका है। इसलिए उसे जमानत पर रिहा किया जाए। गौरतलब है कि सितंबर 2019 को पपला गुर्जर के साथी बहरोड थाने में गोलाबारी कर उसे फरार करवाकर ले गए थे। इसके बाद वह कोल्हापुर में जिया के साथ नाम बदल कर रह रहा था। राजस्थान पुलिस गत जनवरी माह में पपला गुर्जर और जिया को कोल्हापुर से गिरफ्तार किया था। हिन्दुस्थान समाचार/ पारीक/ ईश्वर

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