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पूर्व मिसेज राजस्थान प्रियंका चौधरी को जमानत से इनकार

जयपुर, 23 जून(हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में फंसाने की धमकी देकर व्यापारी से लाखों रुपये की वसूली करने के आरोप में न्यायिक अभिरक्षा में चल रही पूर्व मिसेज राजस्थान प्रियंका चौधरी को जमानत पर रिहा करने से इनकार कर दिया है। न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश आरोपी प्रियंका की जमानत याचिका को खारिज करते हुए दिए। अदालत ने कहा कि प्रकरण में अनुसंधान लंबित है। ऐसे में आरोपित को जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता। आरोपित की ओर से जमानत याचिका में कहा गया कि पुलिस ने उसे झूठा फंसाया है। उसकी ओर से गत 21 मई को संबंधित व्यापारी के खिलाफ मारपीट सहित अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इसके बाद व्यापारी ने अपने बचाव में ब्लैकमेलिंग की एफआईआर कराई। याचिका में कहा गया कि उसके डेढ़ साल की बेटी है और याचिकाकर्ता से कोई पूछताछ और बरामदगी भी शेष नहीं है। इसलिए उसे जमानत पर रिहा किया जाए। जिसका विरोध करते हुए सरकारी वकील शेरसिंह महला ने कहा कि याचिकाकर्ता पर व्यापारी से पचास लाख रुपये से अधिक लेने का आरोप है। उसने पीडित को हनी ट्रेप में फंसाया और फिर दुष्कर्म का मामला दर्ज कराने की धमकी देकर रुपये और भूखंड मांगा। याचिकाकर्ता का पति हैड कांस्टेबल है, लेकिन वह खुद करीब 32 लाख रुपए की गाडी रखती थी। मिसेज राजस्थान बनने के बाद उसने व्यापारी से डिमांड बढ़ाई। इसके अलावा प्रकरण में अभी जांच पूरी नहीं हुई है। इसलिए आरोपित को जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने आरोपित महिला की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। गौरतलब है कि व्यापारी घासी लाल चौधरी ने गत तीन जून को श्यामनगर थाने में आरोपित महिला के खिलाफ ब्लैकमेलिंग और धोखाधडी का मामला दर्ज कराया था। हिन्दुस्थान समाचार/पारीक/संदीप

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