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तय की जाएगी अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति और ऋण से संबंधित आवेदनों के सत्यापन की निश्चित समय सीमा : अल्पसंख्यक मामलात मंत्री

जयपुर, 11 फरवरी (हि. स.)। अल्पसंख्यक मामलात मंत्री शाले मोहम्मद ने गुरूवार को विधानसभा में कहा कि अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति और ऋण से संबंधित आवेदनों की सत्यापन प्रक्रिया पूरी करने की निश्चित अवधि तय की जाएगी। साथ ही वर्तमान में लंबित प्रकरणों में भी जिला स्तर पर आक्षेपों की पूर्ति होते ही छात्रवृत्ति स्वीकृत कर दी जाएगी। मोहम्मद प्रश्नकाल मे विद्यालयों की ओर से पूछे गए पूरक प्रश्न के जवाब में बताया कि छात्रवृत्ति प्रक्रिया की जाँच पहले संस्थान स्तर पर एवं जिला स्तर के बाद भारत सरकार केे स्तर पर होती है। इससे पहले विधायक ज्ञानचंद पारख के मूल प्रश्न के जवाब में उन्होंने बताया कि ऑनलाइन प्रक्रिया में पोर्टल पर आवेदन आने पर पहले संस्थान के स्तर पर तथा उसके बाद जिला व राज्य स्तर पर सत्यापन किया जाता है। जिला स्तर पर इन आवेदनों के सत्यापन के लिए निश्चित समय सीमा तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि पाली जिले में वर्ष 2019-20 में केन्द्र प्रवर्तित पोस्ट मेट्रिक छात्रवृति योजना में अधिसूचित अल्पसंख्यकों के कुल 447 आवेदकों में से 135 आवेदकों को राशि 12.09 लाख रुपये छात्रवृति स्वीकृत की गई। इसी वर्ष केन्द्र प्रवर्तित मेरिट कम मीन्स छात्रवृति योजनान्तर्गत प्राप्त 58 आवेदकों में से 47 आवेदकों को राशि 9.55 लाख रुपये स्वीकृत की गई। मोहम्मद ने बताया कि पाली जिले में वर्ष 2020-21 में पोस्ट मेट्रिक छात्रवृति योजनान्तर्गत अधिसूचित अल्पसंख्यकों के कुल 358 एवं मेरिट कम मीन्स योजनान्तर्गत 59 आवेदन प्राप्त हुए है। जिनके सत्यापन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। पाली जिले में अनुप्रति योजनान्तर्गत वर्ष 2019-20 एवं वर्ष 2020-21 में कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। पाली जिले में वर्ष 2019-20 में अल्पसंख्यक समुदाय के व्यावसायिक ऋण हेतु कुल 4 आवेदन प्राप्त हुए है। वर्ष 2020-21 में व्यावसायिक ऋण हेतु कुल 14 आवेदन प्राप्त हुए। वर्ष 2019-20 में शिक्षा ऋण हेतु कुल 2 आवेदन प्राप्त हुए है। अल्पसंख्यक समुदाय के आवेदक को 0.80 लाख रूपये का शिक्षा ऋण उपलब्ध कराया गया है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में केन्द्र प्रवर्तित पोस्ट मेट्रिक एवं मेरिट कम मीन्स छात्रवृति योजनान्तर्गत समस्त पात्र अभ्यर्थियों को नियमानुसार छात्रवृति की राशि डीबीटी के माध्यम से संबंधितों के बैंक खातों में हस्तान्तरित कर दी गई है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में छात्रवृति योजनान्तर्गत सत्यापन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उन्होंने राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड को व्यावसायिक एवं शिक्षा ऋण हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में प्राप्त प्रकरणों में से विभिन्न स्तर पर लम्बित एवं अस्वीकृत प्रकरणों का विवरण भी सदन के पटल पर रखा। उन्होंने बताया कि छात्रवृति योजना अन्तर्गत वर्ष 2019-20 में कोई प्रकरण लम्बित नहीं है तथा वर्ष 2020-21 हेतु प्राप्त आवेदनों के सत्यापन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। ऋण योजना अन्तर्गत लम्बित प्रकरणों का निस्तारण आवेदक द्वारा आक्षेपों की पूर्ति करने पर नियमानुसार वर्ष 2020-21 में कर दिया जायेगा। वर्तमान में इस संबंध में सरकार के स्तर पर ऎसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। हिन्दुस्थान समाचार/रोहित/ ईश्वर-hindusthansamachar.in

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