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सरकारी भूमि पर पट्टे काटने के मामले में सरपंच और ग्राम सचिव सहित पन्द्रह लोगों को सजा

जयपुर, 20 फरवरी (हि.स.)। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो मामलों की विशेष अदालत ने सरकारी भूमि पर पट्टे काटने के मामले में सरनाडूंगर पंचायत के तत्कालीन सरपंच ताराचंद हिंगोनिया और ग्राम सचिव कुसुम भाटी सहित 13 लाभार्थियों को पांच साल की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों अभियुक्तों पर पचास हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए लाभार्थियों कल्याण सहाय, रामप्यारी, सीतादेवी, सीताराम, बनवारीलाल, अर्जुन, मंजूदेवी, मालीराम, कालूराम, भगवानसहाय, छीतरमल, ओमप्रकाश और अनूपकुमार सैन पर कुल एक लाख 95 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जबकि प्रकरण से 14 लोगों को दोषमुक्त किया गया है। वहीं एक आरोपित की मौत हो चुकी है। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि अभियुक्तों ने मिलीभगत कर सरकारी भूमि पर पट्टे काटकर राजकोष को 22 लाख रुपये से अधिक का नुकसान पहुंचाया है। मामले में एसीबी ने वर्ष 2006 में प्रकरण दर्ज कर तीस लोगों के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया था। हिन्दुस्थान समाचार/पारीक/संदीप

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