एग्रीबायोटेक और दो अधिकारियों के खिलाफ ईडी ने दर्ज कराया परिवाद
एग्रीबायोटेक और दो अधिकारियों के खिलाफ ईडी ने दर्ज कराया परिवाद

एग्रीबायोटेक और दो अधिकारियों के खिलाफ ईडी ने दर्ज कराया परिवाद

जयपुर,03 जुलाई(हि.स.)। प्रवर्तन निदेशालय जयपुर इकाई (ईडी) ने धनशोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत कार्रवाई करते हुए मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अजीतगढ, सीकर की कंपनी एग्रीबायोटेक इंडस्ट्रीज लिमिटेड और इसके पूर्व प्रबंधक निदेशक गिरधर गोपाल बाजोरिया तथा वर्तमान प्रबंधक निदेशक आशुतोष बाजोरिया के खिलाफ अभियोजन के लिए विशेष न्यायालय (पीएमएलए) में परिवाद दाखिल किया है। ईडी के अनुसार राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इस कंपनी के द्वारा जल प्रदूषण अधिनियम और जल संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन करने पर न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमाधोपुर सीकर के समक्ष आपराधिक परिवाद पेश किया था। जिसके आधार पर प्रवर्तन निदेशालय ने धनशोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत जांच शुरु की थी। जांच के दौरान पाया कि कंपनी एग्रीबायोटेक इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने रीको इंडस्ट्रियल एरिया अजीतगढ सीकर पर बाजरा, गेहू, मक्का आदि पर आधारित डिस्टलरी इकाई 2006 से प्रारभ की थी, जिसमें कम्पनी को प्रतिदिन 45000 लीटर एक्सट्रा नेचुरल अल्कोहल (ईएनए) और रेक्टिफाइड स्प्रिट के उत्पादन की अनुमति मिली थी। लेकिन कंपनी ने 65 हजार लीटर प्रतिदिन से ज्यादा उत्पादन किया। इससे कम्पनी ने दिसम्बर 2007 से जुलाई 2012 तक गलत तरीके से 8.3 करोड रूपये का मुनाफा कमाया। साथ ही कंपनी ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा-निदेशों का उल्लंघन करते हुए जल प्रदूषण नियंत्रण प्लांट भी नहीं लगाया। ईडी ने कार्रवाई करते हुए अपराध से अर्जित आय के 8.3 करोड के एवज में अचल संपत्ति रीको इंडस्ट्रियल एरिया अजीतगढ सीकर को कुर्क किया। जिसकी पुष्टि न्यायालय निर्णयन प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा की जा चुकी है। ईडी ने विशेष न्यायालय (पीएमएलए) जयपुर में कंपनी एग्रीबायोटेक इंडस्ट्रीज लिमिटेड अजीतगढ सीकर और इसके पूर्व प्रबंधक निदेशक गिरधर गोपाल बाजोरिया सहित वर्तमान प्रबंधक निदेशक आशुतोष बाजोरिया के खिलाफ (पीएमएलए) की धारा चार के तहत सजा दिलाने और कुर्क की गई संम्पत्ति को राज्यसात करने के लिए परिवाद दाखिल किया है। हिन्दुस्थान समाचार /दिनेश-hindusthansamachar.in

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