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जिला उपभोक्ता विवाद: आयोग ने पंप ठीक नहीं करने पर जुर्माना लगाया

जोधपुर, 18 फरवरी (हि.स.)। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम जोधपुर ने टाटा मोटर्स मुम्बई, मैसर्स जोधपुर ट्रक्स प्राइवेट लिमिटेड जोधपुर व जयपुर डीजल्स पर गारण्टी पीरियड़ में वाहन के पंप के दुरूस्त करने के रुपए ब्याज सहित जुर्माना के साथ अदा करने का आदेश दिया है। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम की अध्यक्ष चन्द्रकला जैन, सदस्य राजाराम सर्राफ व अफसाना खान की पीठ के समक्ष परिवादी रघुनाथाराम के अधिवक्ता आरजे पूनिया ने परिवाद में बताया कि प्रार्थी ने जोधपुर ट्रक्स प्राइवेट लिमिटेड जोधपुर के शोरूम से एक टाटा का वाहन खरीदा। उक्त वाहन की एक वर्ष की लिखित गारण्टी दी गयी। प्रार्थी द्वारा अपने वाहन का संचालन धोरीमन्ना से सांचौर के मध्य किया जा रहा था। गारण्टी पीरियड़ में 10 मार्च 2012 को प्रार्थी को पंप ठीक करके दे दिया लेकिन मरम्मत के नाम पर 34 हजार 905 रुपए का भुगतान करने को कहा गया। प्रार्थी ने कहा कि उसका वाहन अभी गारण्टी अवधि में है तो जयपुर डीजल्स के कर्मचारी ने कहा कि जोधपुर शोरूम में बिल का पुनर्भुगतान हो जाएगा। प्रार्थी द्वारा अनेकों बार सम्पर्क करने व चक्कर लगाने के बावजूद भी उसे बिल का पुनर्भुगतान नहीं किया गया। जिला उपभोक्ता आयोग ने सभी पक्षों बहस सुनी और दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन कर प्रार्थी का परिवाद स्वीकार करने योग्य पाया। साथ ही आदेश दिया कि अप्रार्थीगण बिल भुगतान की राशि 34 हजार 905 रुपए तथा परिवाद प्रस्तुत करने की तारीख से रकम अदायगी की दिनांक तक 9 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज की राशि प्रार्थी को अदा करे। इसके अलावा प्रार्थी को मानसिक क्षति पेटे बीस हजार एवं परिवाद व्यय पांच हजार रुपए भी अलग से अदा करने के आदेश दिए। हिन्दुस्थान समाचार/सतीश / ईश्वर-hindusthansamachar.in

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