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तय समय पर फ्लैट का कब्जा नहीं देने पर बिल्डर पर सवा लाख रुपये का हर्जाना

जयपुर, 21 अप्रैल(हि.स.)। राज्य उपभोक्ता आयोग ने उपभोक्ता को तय समय में फ्लैट का कब्जा नहीं देने पर यूनिक बिल्डर्स और मोडेस्ट इन्फ्रा लि. पर सवा लाख रुपये का हर्जाना लगाया है। इसके साथ ही परिवादी से वसूल की गई राशि को 12 फीसदी ब्याज सहित राशि लौटाने के आदेश दिए हैं। आयोग ने यह आदेश कमलेश माथुर के परिवाद पर दिए। परिवाद में कहा गया कि उसने विपक्षी बिल्डर से ग्रीन मेडोव्ज में 14 दिसंबर 2011 को एक लाख रुपए देकर फ्लैट बुकिंग कराई थी। परिवादी की ओर से 24 दिसंबर 2015 तक तय राशि का का भुगतान कर दिया गया। नियमानुसार भुगतान के एक माह में भीतर बिल्डर को फ्लैट का कब्जा देना था। इसके बावजूद उसने न तो कब्जा दिया और ना ही मौके पर बताई गई सुविधाएं विकसित की गई। यहां तक की वर्ष 2018 तक बिल्डिंग का निर्माण भी पूरा नहीं किया गया। इस पर परिवादी ने बिल्डर से रुपए वापस मांगे तो उसे भी लौटने से इनकार कर दिया। हिन्दुस्थानन समाचार/पारीक/संदीप

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