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कंफर्म टिकट के बावजूद प्लेन से उतारने पर 35 हजार का हर्जाना

जोधपुर, 02 फरवरी (हि.स.)। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (द्वितीय) ने कंफर्म एयर टिकट के बावजूद यात्री को हवाई यात्रा से मना करने पर गो एयरलाइंस पर 35 हजार रुपए हर्जाना लगाया है। मामले के अनुसार मंडोर निवासी मोनिका ने अधिवक्ता पीके पूनिया के मार्फत आयोग में परिवाद प्रस्तुत कर बताया कि उसने परिजनों के साथ 15 जून 2014 को नई दिल्ली से लेह-लद्दाख जाने के लिए गो-एयरलाइंस से कंफर्म टिकट बुक कराया था। नियत दिन एयरपोर्ट पहुंचकर वह आवंटित सीट पर प्लेन में जाकर बैठ गई। उसका टिकट भी चैक कर लिया गया लेकिन थोड़ी देर बाद ही उसे दूसरे दिन की फ्लाइट से टिकट होना बताकर विमान से उतार दिया गया। दूसरे दिन भी पहले एक प्लेन में बैठाकर उतारा गया व काफी अनुनय-विनय करने के बाद दूसरे विमान से भेजा गया। आयोग के अध्यक्ष डॉ. श्याम सुन्दर लाटा व सदस्य डॉ. अनुराधा व्यास, आनंद सिंह सोलंकी की न्यायपीठ ने सुनवाई के बाद इसे एयरलाइंस की सेवाओं में भारी त्रुटि मानते हुए परिवादी को दिल्ली में वहन किए गए खर्चों व शारीरिक, मानसिक वेदना की क्षतिपूर्ति के रूप में 35 हजार रुपए की राशि अदा करने का एयरलाइंस को आदेश दिया है। हिन्दुस्थान समाचार/सतीश/ ईश्वर-hindusthansamachar.in

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