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प्रमुख वित्त सचिव और कलेक्टर सहित अन्य को अवमानना नोटिस

जयपुर, 12 मार्च (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालती आदेश के बावजूद भी सेवानिवृत्त कर्मचारी को एक वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ नहीं देने पर तत्कालीन प्रमुख वित्त सचिव निरंजन आर्य, झुंझूनुं कलक्टर उमरदीन खान, पेंशन निदेशक सुल्तान सिंह सहित अन्य को अवमानना नोटिस जारी किए हैं। न्यायाधीश अशोक कुमार गौड़ ने यह आदेश भागीरथ मल की अवमानना याचिका पर दिए। याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता झुंझूनुं कलक्टर कार्यालय से तीस जून 2014 को वरिष्ठ लिपिक पद से सेवानिवृत्त हुआ था। ऐसे में याचिकाकर्ता को एक साल की वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं दी गई। इस पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने 29 अगस्त 2019 को आदेश जारी की याचिकाकर्ता को वेतन वृद्धि देने के आदेश दिए। इसके बावजूद भी अब तक याचिकाकर्ता को वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दिया गया है। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। हिन्दुस्थान समाचार/ पारीक/ ईश्वर

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