आरएएस भर्ती से अपात्रों को बाहर नहीं करने पर अवमानना नोटिस
जयपुर,17 मार्च(हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालती आदेश के बावजूद आरएएस भर्ती-2018 की मुख्य परीक्षा के परिणाम से अपात्र अभ्यर्थियों को बाहर नहीं करने पर आरपीएससी सचिव और कार्मिक सचिव को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। न्यायाधीश अशोक गौड़ की एकलपीठ ने यह आदेश बलराम यादव की याचिका पर दिए। याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि आरएएस भर्ती की मुख्य परीक्षा को लेकर अदालत ने गत 16 दिसंबर को आदेश जारी कर भूतपूर्व सैनिक और विभागीय कर्मचारी कोटे में शामिल 97 अपात्र अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया से बाहर करने के आदेश दिए थे। याचिका में कहा गया कि अदालती आदेश के बावजूद कुछ अपात्र अभ्यर्थियों को ही भर्ती से बाहर किया है। वहीं हटाए गए अभ्यर्थियों का वर्ग भी सार्वजनिक नहीं किया। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। हिन्दुस्थान समाचार/ पारीक/ ईश्वर