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सात दिवस में प्रस्तुत किए जा सकेंगे मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने के दावे

जयपुर,14जून (हि.स.)। वक्फ अधिनियम 1995 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 43) में वर्णित निर्वाचक मण्डलों की मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने के दावे मुख्य निर्वाचन प्राधिकारी, राजस्थान वक्फ बोर्ड को प्रस्तुत किए जा सकते हैं। मुख्य निर्वाचन प्राधिकारी राजस्थान वक्फ बोर्ड एवं जिला कलक्टर जयपुर अन्तर सिंह नेहरा ने बताया कि ये दावे निर्धारित फार्म नम्बर -1 में इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन के सात दिवस में मुख्य निर्वाचन प्राधिकारी राजस्थान वक्फ बोर्ड एवं जिला कलक्टर जयपुर कार्यालय को प्रस्तुत किए जा सकते हैं। हिन्दुस्थान समाचार/दिनेश/संदीप

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